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Love Jihad Bill:यूपी विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ योगी सरकार का 'लव जिहाद विधेयक'

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Updated Feb 24, 2021 | 19:05 IST

उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को को रोकने के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है।

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लव जिहाद को लेकर योगी सरकार सख्त

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को योगी सरकार के अहम विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 यानि 'लव जिहाद विधेयक' को पारित कर दिया गया है।

अभी यह विधेयक विधानपरिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद यह एक कानून  का रूप लेगा।

योगी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये मसौदा तैयार किया था विधेयक के मुताबिक जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वाले को अलग-अलग श्रेणी में एक साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना पीड़ित पक्ष को देना होगा।

यूपी कैबिनेट ने 24 नवंबर को अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। बलपूर्वक धर्मांतरण को समाप्त करने के लिए कानून मार्ग लेने वाला यूपी एकमात्र राज्य नहीं है।

जनवरी में, मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 पारित किया था। मध्य प्रदेश में एक नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन, न्यूनतम जुर्माना 50,000 रुपये के साथ 2-10 साल की जेल की सजा होगा।

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