Gyanvapi Masjid Case Verdict News : वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर सोमवार से सुनवाई हुई वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही ज्ञानवापी मामले पर आज की सुनवाई खत्म हो गई और 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, गौर हो कि 30 मई को मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने अपने पक्ष में करीब दो घंटे तक दलीलें दीं थीं, जिला जज एके विश्वेश ने उनकी दलीलों को सुना और फिर मामले की सुनवाई चार जुलाई के लिए स्थगित कर दी थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के दूसरे वकील अखलाक अहमद ने कोर्ट से कहा था कि पांच हिंदू महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से अर्जी दाखिल की है और वे पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील यह भी है कि इस मामले की सुनवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यह केस विशेष उपासना स्थल कानून, 1991 के तहत आता है। यह कानून 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल में किसी तरह के बदलाव का इजाजत नहीं देता।
ज्ञानवापी मस्जिद पर आदेश सुनाने वाले जज रवि दिवाकर का तबादला, रूटीन ट्रांसफर का जिक्र