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Gyanvapi Masjid Case Verdict : कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, ऋंगार गौरी की पूजा पर होगी सुनवाई

Updated Sep 12, 2022 | 06:47 PM IST

Gyanvapi Masjid Case Verdict/Faisla- ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज एके विश्वेषा ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऋंगार गौरी की पूजा मामले की सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई है।

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ज्ञानवापी मस्जिद केस फैसला

Gyanvapi Masjid Case Verdict News :  पांच हिंदू महिलाओं ने मस्जिद परिसर में मौजूद ऋंगार-गौरी की पूजा करने का अधिकार कोर्ट से मांगा है। इस मांग के खिलाफ मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की और फिर इस मामले को सिविल कोर्ट से जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया। जिला जज एके विश्वेशा की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी दलीलें रखीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले वाराणसी के सिविल कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए। इस टीम ने मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी हुई है। 

Sep 12, 2022  |  05:45 PM (IST)
ओवैसी ने कहा-एचसी में अपील करें इंतजामिया कमेटी

ओवैसी ने सोमवार को कहा कि मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली इंतजामिया कमेटी को हाई कोर्ट में इस फैसले को तुरंत चुनौती देनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आधुनिकीकरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया तो उस समय काशी मंदिर के प्लाट नंबर 93, 94 को दूसरे प्लाट से बदला गया। 

Sep 12, 2022  |  04:42 PM (IST)
पांच हिंदू महिलाओं ने पूजा की अनुमति मांगी है

पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी है। इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया है। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में जहां मुस्लिम पक्ष वजू करता है, वहां शिवलिंग मौजूद है जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। इन पांच याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं, बाकी चार महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था।


 

Sep 12, 2022  |  03:55 PM (IST)
हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं-केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। 

Sep 12, 2022  |  03:52 PM (IST)
हिंदू पक्ष आगे ये मांग कर सकता है

कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष उत्साहित है। उसका कहना है कि उसे न्याय मिला है। 22 सितंबर से श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग पर आगे की सुनवाई शुरू होगी। हिंदू पक्ष सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों पर बहस, मस्जिद का एएसआई सर्वे, शिवलिंग जैसी आकृति के कार्बन मैपिंग की मांग कर सकता है। 
 

Sep 12, 2022  |  03:16 PM (IST)
सच को कोई झुठला नहीं सकता-गिरिराज सिंह

ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं। सच को कोई झुठला नहीं सकता। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है।

Sep 12, 2022  |  03:08 PM (IST)
हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं- सोहनलाल आर्य

ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले पर बोले हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हम लोगों से निवेदन करते हैं कि वो शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी। 

Sep 12, 2022  |  02:56 PM (IST)
'बम बम बोल रहा है काशी' का लगा जयकारा

वाराणसी जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऋंगार गौरी में पूजा पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। लोग 'हर हर महादेव' और 'बम बम बोल रहा है काशी' का जयकारा लगाने लगे। अदालत ने कहा है कि इस केस में आदेश 7/11 लागू नहीं होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की है। 

Sep 12, 2022  |  02:42 PM (IST)
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील खारिज

जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 7/11 नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष 'हर हर महादेव' का नारा लगा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि ऋंगार गौरी केस की सुनवाई आगे जारी रहेगी। 

Sep 12, 2022  |  02:40 PM (IST)
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील खारिज

जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 7/11 नियम लागू नहीं होगा। 

Sep 12, 2022  |  02:24 PM (IST)
हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, कोर्ट ने अर्जी को सुनवाई योग्य माना

ज्ञानवापी केस में वाराणसी के जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज अजय कुमार विश्वेष ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सही पाते हुए उसे सुनवाई योग्य माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी है।

Sep 12, 2022  |  02:06 PM (IST)
लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च
उत्तर प्रदेश: ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले पुलिस ने लखनऊ में फ्लैग मार्च किया। लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी शिराडकर ने कहा, "आज एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य था कि समाज के लोगों में हम सुरक्षा का भाव पैदा करें।"
Sep 12, 2022  |  01:49 PM (IST)
'फैसला देश के संविधान के अनुसार आएगा'

हिंदू धर्म गुरू जेके बेनीवाल ने कहा कि इस केस में फैसला देश के संविधान के अनुसार आएगा। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करेंगे। हिंदू पक्ष के लोगों को उम्मीद है कि फैसला उनके हक में करेगा। लोग हर-हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। कोर्ट परिसर के पास हिंदू पक्ष के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और जयकारे लगा रहे हैं। 

Sep 12, 2022  |  01:43 PM (IST)
कोर्ट के बाहर भी हो सकता था फैसला-भक्त
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के पास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। मंदिर के एक भक्त ने कहा कि हम अपनी आस्था के हिसाब से पूजा करना चाहते हैं। कोर्ट के बाहर भी इस मामले को सुलझाया जा सकता है।
Sep 12, 2022  |  01:39 PM (IST)
हिंदू पक्ष का मंदिर होने का दावा 

हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे में ऐसे कई धार्मिक चिन्ह एवं प्रतीक मिले हैं जो मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। मस्जिद परिसर से एक शिवलिंग के रूप वाली एक आकृति भी मिली। हिंदू पक्ष ने इस आकृति को शिवलिंग बताया है जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह फव्वारा है। 

Sep 12, 2022  |  01:39 PM (IST)
मस्जिद परिसर में वजू पर लगी रोक

सुपीम कोर्ट ने अपने आदेश में मस्जिद परिसर में वजू करने पर रोक लगाई। साथ ही शिवलिंग की तरह मिली आकृति की सुरक्षा करने का निर्देश दिया। मस्जिद परिसर में हुई वीडियोग्राफी को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इससे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 का उल्लंघन हुआ है।  

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