पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। दरअसल, वाराणसी के सिविल कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि सिविल कोर्ट का फैसला 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। इसलिए सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के पूरे मामले को सुनवाई के लिए जिला अदालत के पास भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा पर उसने 16 मई को जो आदेश दिया वह आगे भी लागू रहेगा। एससी ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी में वजू के लिए पानी का प्रबंध करने का भी आदेश दिया।
कोर्ट में गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में करीब दो घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट अब 30 मई को दो बजे से सुनवाई शुरू करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू महिलाओं की ओर से दायर अर्जियों को रद्द करने की मांग की है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने आज अपनी दलीलें पेश कीं। उनकी दलील आज पूरी नहीं हो सकी। अब 30 मई को दो बजे बहस शुरू होगी।
ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। मामले में 30 मई तक सुनवाई होती रहेगी।