Gyanvapi Masjid Case News: ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी की कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज करते हुए कहा है कि अजय मिश्रा कोर्ट के कमिश्नर बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी का तहखाना भी खोला जाएगा। कोर्ट ने भी तय किया कि एक अन्य कमिश्नर भी नियुक्त होगा। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जबतक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तब तक सर्वे जारी रहेगा।
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ ने कहा कि हम वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। फैसले को चुनौती देंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि अदालत के आदेश का पालन किया जाना चाहिए, भले ही पीड़ित पक्ष इससे सहमत न हो। उन्होंने कहा कि किसी को यदि कोर्ट के फैसले से असहमति है तो उसके पास उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। कोर्ट के फैसले को अमान्य करना कतई सही नहीं है। हालाँकि यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाए।