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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष को झटका, तहखाने का भी खुलेगा ताला;अंडगा लगाने वालों पर होगी FIR

Updated May 12, 2022 | 11:59 PM IST

Gyanvapi Masjid Case News: ज्ञानवापी के अंदर हिंदू मंदिर के सच को सामने लाने की लड़ाई में अहम फैसला आ गया है। ज्ञानवापी के तहखाने में जो राज छिपा है और जिसे बेपर्दा होने से रोका जा रहा है, उस पर कोर्ट ने फुलस्टॉप लगा दिया है। फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर अब अगला सर्वे कल से ही शुरू होगा और 17 मई तक कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।

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Gyanvapi Mosque Verdict

Gyanvapi Masjid Case News: ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी की कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज करते हुए कहा है कि अजय मिश्रा कोर्ट के कमिश्नर बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी का तहखाना भी खोला जाएगा। कोर्ट ने भी तय किया कि एक अन्य कमिश्नर भी नियुक्त होगा। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जबतक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तब तक सर्वे जारी रहेगा।

May 12, 2022  |  04:52 PM (IST)
हाई कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ ने कहा कि हम वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। फैसले को चुनौती देंगे। 

May 12, 2022  |  03:07 PM (IST)
ज्ञानवापी पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि अदालत के आदेश का पालन किया जाना चाहिए, भले ही पीड़ित पक्ष इससे सहमत न हो। उन्होंने कहा कि किसी को यदि कोर्ट के फैसले से असहमति है तो उसके पास उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाने का विकल्प है। कोर्ट के फैसले को अमान्य करना कतई सही नहीं है। हालाँकि यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाए।

May 12, 2022  |  02:54 PM (IST)
याचिकार्ता महिलाओं ने कही ये बात
इससे पहले 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था। ज्ञानवापी मामले के याचिकाकर्ता ने कहा कि सारा देश आ जाएगा, अगर ताला नहीं खुलेगा तो उसे तोड़कर सर्वे किया जाएगा। VHP के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा, 'मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष छुपाना क्या चाहता है, क्योंकि जो भी कुछ वो छुपाना चाहते हैं वो तो पहले से ही सबको मालूम है।'
May 12, 2022  |  02:45 PM (IST)
कोर्ट के फैसले में कही गई अहम बात

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कमीशन को कार्रवाई करने का स्वतंत्र अधिकार है। यदि कोई कार्रवाई में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन एफआईआर दर्ज करे।' प्रशासन को कहा गया है कि पूरी कार्रवाई को कड़ाई से लागू किया जाए। 

May 12, 2022  |  02:41 PM (IST)
रामलला मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास ने किया स्वागत
रामलला मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट अच्छे से जानता है कि उसमें ताला बंद है तो आखिर क्यों बंद है, कोर्ट के आदेश को सभी को मानना चहिए। उन्होंने कहा कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए।
May 12, 2022  |  02:25 PM (IST)
दो सहायक भी कमिश्नर के साथ रहेंगे मौजूद

कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी मस्जिद के अंदर ताला खोलकर कार्रवाई सुनिश्चित कराए। दोनों में से यदि कोई कमिश्नर मस्जिद में नहीं जा पा रहा है तो दूसरा कमिश्नर यह कार्य पूरा करेगा। यानि दोनों में से एक व्यक्ति मस्जिद में जाएगे। दूसरे कमिश्नर का नाम, विशाल सिंह हैं। संपूर्ण मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होगी और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौपेंगा। प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। दो सहायक भी कमिश्नर के साथ मौजूद रहेंगे।

May 12, 2022  |  02:22 PM (IST)
17 मई को फिर शुरू होगा सर्वे

कोर्ट ने कहा कि दो कमिश्नर फिर से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करेंगे और 17 मई से पहले कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौपेंगे। कोर्ट ने साथ ही मस्जिद का तहखाना खोलने के भी आदेश दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी।

May 12, 2022  |  02:16 PM (IST)
ज्ञानवापी के बाहर CRPF को तैनात

इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर फैसला कभी भी आ सकताहै। ज्ञानवापी में सर्वे, वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर को लेकर फैसला आने वाला है।फैसले से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। वहीं ज्ञानवापी के बाहर CRPF को तैनात किया गया है।

May 12, 2022  |  01:21 PM (IST)
कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई

 इतना ही नहीं आदेश के मद्देनजर कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है और सिर्फ पक्षकार ही कोर्ट में मौजूद हैं। उन्हीं की मौजूदगी में फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले जब सर्वे टीम वहां ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी तो वहां भीड़ ने उसे घेर लिया था।

May 12, 2022  |  12:59 PM (IST)
कोर्ट लिख रही है फैसला

खबर के मुताबिक, अदालत अभी अपना फैसला लिख रही है औऱ कुछ देर बाद ही फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। कोर्ट रूम के बाहर वकील बड़ी संख्या में एकत्र हैं। 

May 12, 2022  |  12:33 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कही ये बात
'जिन दोनों कानूनों की मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है, वो दोनों कोर्ट में चैलेंज किए जा चुके हैं': सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय
May 12, 2022  |  12:21 PM (IST)
दोपहर दो बजे बाद सामने आएगा कोर्ट का फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद केस में फैसले में देरी हो रही है।  अदालत अब दो बजे बाद यानि लंच के बाद अपना फैसला सुनाएगी। पहले 12 बजे फैसला सुनाया जाना था लेकिन इसमें अब देरी हो रही है। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत यह फैसला देगी।

May 12, 2022  |  12:13 PM (IST)
लिखा जा रहा है फैसला

जज अपने चैंबर में पहुंच गए हैं, हमारे सूत्रों के मुताबिक अदालत द्वारा अभी फैसला लिखा जा रहा है। करीब 5-10 मिनट के बाद फैसला वकीलों के जरिए पब्लिक डोमेन में आएगा। अब देखना होगा कि फैसला हिंदू पक्ष में आता है या मुस्लिम पक्ष में आता है। फैसला कुछ भी हो लेकिन मामला ऊपरी कोर्ट में जाना तय है

May 12, 2022  |  12:06 PM (IST)
सर्वे टीम पर लगाए थे ये आरोप

छह मई को सर्वे का काम शुरू हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने बिना आदेश के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी कराने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए अदालत द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया था और उन्हें बदलने की अदालत में अर्जी दी थी। इन मामलों पर आज सुनवाई हुई।
 

May 12, 2022  |  11:59 AM (IST)
पूरे देश की नजर फैसले पर

यह फैसला केवल बनारस औऱ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। फैसले की घड़ी को देखते हुए यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने बताया कि मस्जिद का ताला खुलवाकर अंदर की वीडियोग्राफी कराने सम्बन्धी याचिका पर अदालत में करीब सवा दो घंटे तक बहस हुई। इस याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज करायी थी।

May 12, 2022  |  11:31 AM (IST)
मंदिर होने के 10 सूबत जानिए

सर्वे टीम अबतक भले ही ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है..लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत को ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं..जिनके जरिए मस्जिद में प्राचीन मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं..ऐसे 10 सबूतों के बारे में आपको बताते हैं-
पहला सबूत-  दीवार पर देवी-देवताओं के चित्र
दूसरा सबूत-   परिसर में शिवलिंग की मौजूदगी
तीसरा सबूत-   मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह
चौथा सबूत-  ज्ञानवापी में रामकथा मंडप
पांचवां सबूत-   पुराने दस्तावेज में कथा मंडप का जिक्र
छठा सबूत-   हिंदू शैली में दीवारों का निर्माण
सातवां सबूत-   तहखाने के गेट पर लगा ताला
आठवां सबूत-  हिंदू परिवार के पास तहखाने का मालिकाना हक
नौवां सबूत-  तहखाने में जाने वाले चश्मदीद की गवाही
दसवां सबूत-  परिसर में श्रृंगार गौरी की मौजूदगी

May 12, 2022  |  11:19 AM (IST)
कानून के मुताबिक सर्वे होने दें- शैलेश तिवारी
हठ का आलम ये है कि कोर्ट की तरफ से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले पर हिंदू पक्ष से आचार्य शैलेश तिवारी ने की मुस्लिम पक्ष से अपील, बोले- कानून के मुताबिक सर्वे होने दें, सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
Chandrayaan 3