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Gyanvapi Masjid Case : जिला अदालत में ज्ञानवापी केस पर आज की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Updated May 23, 2022 | 03:33 PM IST

वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी केस मामले में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 23 लोग मौजूद रहे। हिंदू एवं मुस्लिम पक्ष की चार याचिकाओं पर जिला जज अजय विश्वेसा सुनवाई कर रहे हैं। दलीलें सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में हिंदू, मुस्लिम पक्ष और सरकार की दलीलें सुनी गईं।

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ज्ञानवापी पर आज जिला अदालत में सुनवाई।

गत शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सभी मामलों को जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अब सभी मामले जिला जज देखेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा पर उसका गत 17 मई का फैसला यथावत रहेगा। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को वजू के लिए मस्जिद में पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा करने और वजू के पास की दीवार तोड़ने की मांग की है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखने और वजूखाने का सील एरिया खोलने की मांग की है।  

May 23, 2022  |  03:32 PM (IST)
हिंदू पक्ष सर्वे का फुटेज देखना चाहता है
आज की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुनवाई आर्डर 7 के नियम 11 के तहत होनी चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि वह पहले सर्वे का वीडियो एवं फुटेज देखना चाहेगा। इसके बाद इस पर सुनवाई होनी चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। जज ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हमने सीडी और तस्वीरें देखने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ ने कहा कि हमने आर्डर 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत सुनवाई करने का आदेश दिाय है।
May 23, 2022  |  02:47 PM (IST)
कोर्ट ने तीनों पक्षों की दलीलें सुनीं

हिंदू पक्ष सर्वे रिपोर्ट मांग सकता है। कोर्ट रूम में सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी मौजूद हैं। इन चारों के अलावा कोर्ट में 19 वकील उपस्थित हैं। 45 मिनट के बहस के बाद सुनवाई खत्म हो गई है। मंगलवार को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने आज यूपी सरकार, हिंदू एवं मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनीं। 

May 23, 2022  |  02:24 PM (IST)
कोर्ट में जाने से अजय मिश्र को रोका गया

पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को कोर्ट जाने से रोका गया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें कोर्ट में जाने से रोक दिया। सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि जिन 16 लोगों को कोर्ट में मौजूद रहना है, उनमें उनका नाम नहीं है। इसके बाद अजय मिश्र वापस लौट गए।  कोर्ट में 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता को जाने की अनुमति दी गई। फिलहाल में सुनवाई के दौरान कोर्ट में 23 लोग मौजूद हैं।  

May 23, 2022  |  02:10 PM (IST)
जिला अदालत में सुनवाई शुरू

जिला जज अजय विश्वेसा की अदालत में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 

May 23, 2022  |  02:02 PM (IST)
जिला अदालत में शुरू होने वाली है सुनवाई

वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। सुनवाई के दौरान केवल 16 लोग कोर्ट रूप में रहेंगे। सुनवाई शुरू होने से पहले जिला जज की अदालत को खाली कराया गया है। 

May 23, 2022  |  01:41 PM (IST)
 मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता-कौशल किशोर

केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ज्ञानवापी नाम हिंदू है, यह अरबी नाम नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर भी बात होनी चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गत शुक्रवार को सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सभी मामलों को सिविल कोर्ट से जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत के आदेश पर सोमवार से जिला अदालत में सुनवाई शुरू होगी। 

May 23, 2022  |  01:41 PM (IST)
'शिवलिंग' की पूजा अर्चना करने की मांग करेंगे तिवारी

काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी याचिका दायर करने के लिए जिला न्यायालय पहुंचे हैं। तिवारी याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले 'शिवलिंग' की पूजा अर्चना करने की मांग करेंगे। इससे पहले भी कुलपति तिवारी ने कहा था कि शिवलिंग मिल गया है तो उनकी पूजा अर्चना नियमित रूप से होनी चाहिए। कुलपति तिवारी ने कहा कि उनको इस पूजा के लिए कोर्ट द्वारा उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए।

May 23, 2022  |  01:41 PM (IST)
यहां तो सर्वे की जरूरत नहीं थी-उमा भारती

पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर-इन-चीफ नाविका कुमार के साथ फ्रेंकली स्पीकिंग पर खास बातचीत की है। ज्ञानवापी मसले पर उमा भारती ने कहा कि वाराणसी में आस्था का टकराव नहीं है। काशी-मथुरा पर लड़ाई और संघर्ष की कोई बात नहीं है। वाराणसी में तो सर्वे की भी जरूरत नहीं थी, दीवारों पर प्रमाण मौजूद हैं।
 

Chandrayaan 3