शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में मौजूद शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। उसे फव्वारे का रूप देने की कोशिश हुई है। जैन ने कहा कि वह इस मामले में भी अर्जी दायर करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सभी मामलों को सिविल अदालत से जिला अदालत में ट्रांसफर किया है। ज्ञानवापी के सभी मामलों की सुनवाई जिला अदालत में होनी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में जो सबूत मिले हैं वे सभी साक्ष्य उनके दावों की पुष्टि कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन से मस्जित में शिवलिंग की सुरक्षा एवं वजू के लिए पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।
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अदालत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि किसी को भी सर्वे की फुटेज नहीं मिलेगी। हमने एक वचन दिया है। हम इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं को बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत में मामले की सुनवाई करने के औचित्य संबंधी याचिका पर मुस्लिम पक्ष की जिरह आज भी जारी रही और उसके मुकम्मल होने से पहले ही अदालत का समय समाप्त हो गया, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह अब इस मामले को एक जून से शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टी के बाद चार जुलाई को सुनेगी। जैन ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट मामले के सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। मगर इसके लिए क्या शर्ते होंगी वह अदालत ही बताएगी।