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नए कृषि कानूनों के तहत व्यापारी पर दर्ज हुआ केस, इस तरह चुकाया किसानों का बकाया

Updated Dec 23, 2020 | 20:31 IST

Farm Laws: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यापारी के खिलाफ नए कृषि कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया। व्यापारी ने किसानों का भुगतान नहीं किया था। व्यापारी के मकान को नीलाम किया गया।

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नई दिल्ली: जहां एक तरफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक व्यापारी के खिलाफ नए कृषि कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये व्यापारी  किसानों से धान खरीदने के बाद ग्वालियर के भितरवार में भुगतान किए बिना भाग गया। ग्वालियर प्रशासन का कहना है कि किसानों के भुगतान के लिए व्यापारी के घर की नीलामी की गई है और जल्द ही उसके खेतों की भी नीलामी की जाएगी।

ग्वालियर के जिला कलेक्टर कौशलेंद्र वी सिंह ने कहा, 'नए कृषि कानून के तहत, हमने पहले इस मामले में एक बोर्ड का गठन किया, लेकिन जब कोई सहमति नहीं बन सकी, तो हमने किसानों का बकाया वसूलने के लिए एसडीएम के आदेश पर व्यापारी के घर की नीलामी की। बाकी किसानों को भुगतान करने के लिए व्यापारी के खेतों की नीलामी की जाएगी।' 

अभी और कृषि सुधार बाकी

वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार जारी रखेगी, क्योंकि अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार किया जाना बाकी है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आंदोलनरत किसान जल्द ही केंद्र सरकार के साथ फिर बातचीत करेंगे। तोमर ने कहा, 'पिछले छह सालों में सरकार ने बहुत हद तक सुधार के प्रयास किए हैं। अभी भी कई क्षेत्र बचे हैं जहां सुधार बाकी है। पूर्व में भी कृषि क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश विशेषज्ञों, संगठनों और मुख्यमंत्रियों की ओर से की गई थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें उन सुझावों को कानून में तब्दील नहीं कर सकीं, जबकि मोदी सरकार ने इस सुधारों को कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश किसान इन सुधारों के पक्ष में हैं जबकि कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं।

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