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कोरोना का कहर; राजस्थान के इन 8 शहरों में लगेगा नाइट कर्फ्यू, विजिटर्स पर लागू होगा ये नियम

Updated Mar 21, 2021 | 17:49 IST

Night curfew in 8 cities of Rajasthan: राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते जयपुर और जोधपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।

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नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन जैसे फैसले करनी लगी हैं। राजस्थान सरकार ने भी 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ये आठ शहर हैं- अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़। 

राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा फैसला किया गया है कि 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

यात्रियों की जांच होगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 'कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाये जाने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।  आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी।'

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