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विजय की तरफ पहली सीढ़ी है आज का SC का फैसला : हिंदू पक्षकार सोहनलाल

Updated May 20, 2022 | 17:28 IST

Gyanbapi Masjid Case : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवादी मस्जिद मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे मामले की सुनवाई अब सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि जिला अदालत में होगी।

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Gyanbapi Masjid Case : हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की विजय की तरफ पहली सीढ़ी है। उन्हें अन्य जगह पर वजू खाने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष अपने घर से वजू करके आ सकता है। आर्य ने कहा कि जहां हमारी दीवारें हैं वहां वजू की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम गंगा-यमुनी तहजीब वाले लोग हैं, इसलिए मिलकर समस्या का हल निकालेंगे। हमलोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश का अमन-चैन बिगड़े। हमने शिवलिंगों के चारो तरफ दीवारों को गिराने के लिए अर्जी दी है। इसके अलावा हमने नंदी और शिवलिंग के बीच की दीवार, वजू एवं सुलभ शौचालय को हटाने की मांग की है। 

अब जिला अदालत में होगी मामले की सुनवाई
बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवादी मस्जिद मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे मामले की सुनवाई अब सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि जिला अदालत में होगी। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग को सुरक्षित रखने के बारे में उसका जो 17 मई का फैसला है, वह यथावत रहेगा। साथ ही मस्जिद में नमाज होती रहेगी। वजू के लिए पानी की व्यवस्था वाराणसी के जिलाधिकारी करेंगे। मामले की सुनवाई अब जिला जज अजय कृष्ण विश्वेसा करेंगे। 

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