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जयपुर में स्टाइल दिखाना न पड़ जाए भारी, बाइक से निकली पटाखे की आवाज तो पुलिस दिखाएगी 'दिन में तारे'

Updated May 05, 2022 | 16:55 IST

Jaipur Police: जयपुर पुलिस ने बाइक से फर्राटा भरने वाले अराजकतत्वों से निपटने का प्लान बना लिया है। बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइड कराकर उससे तेज पटाखे जैसी आवाज निकालने पर चालान किया जाएगा। मैकेनिकों को भी बिनी आरसी से वेरिफिकेशन किए नंबर प्लेट नहीं लगाने की अपील की गई है।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
जयपुर पुलिस ने बाइक चालकों के लिए जारी किए सख्त निर्देश
मुख्य बातें
  • मानदंडों के अनुरूप लगानी होगी नंबर प्लेट
  • बाइक से निकली पटाखे की आवाज तो कटेगा चालान
  • मैकेनिकों को आरसी से वेरिफिकेशन के बाद नंबर प्लेट लगाने के निर्देश

Jaipur Police: जयपुर की सड़कों पर बाइक चलाने वाले चालकों के लिए यह खबर खास है। अब स्टाइल के लिए अगर उन्होंने बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइड करवाकर उससे पटाखे की आवाज निकालने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। बाइक के साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालने पर चालान होगा। इसको लेकर जयपुर पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं।

बाइक से निकलने वाली आवाज से आमजन का ध्यान भटक जाता है और कई बार इसके कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। पिंकसिटी जयपुर को इस अराजकता से बचाने के लिए जयपुर पुलिस ने कमर कस ली है। ऐसा करने वाले अराजकतत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चालकों पर नकेल कसेगी पुलिस

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय हैदर अली जैदी ने बताया कि, जयपुर शहर में बाइक के साइलेंसर के माध्यम से पटाखों की आवाज निकालने की सर्वाधिक शिकायतें पुलिस को प्राप्त हो रही हैं। जिस पर जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बाइक से पटाखों की आवाज निकालने वाले चालकों के खिलाफ चालान काटने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी जाएगी।

नंबर प्लेट को लेकर भी सख्ती

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जैदी ने बताया कि, इसके अलावा वाहनों की नंबर प्लेट भी जांची जाएगी। वर्तमान में शहर के कई वाहन चालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं। इसकी जगह चालक विभिन्न प्रकार की नंबर प्लेट्स का उपयोग कर रहे हैं। मैकेनिकों की ओर से नंबरों को लगाने से पहले उनकी आरसी से पूरी तरह वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाता है। जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने पर नंबर प्लेट से उनकी पहचान नहीं हो पाती है।  

मॉडिफाइड साइलेंसर होने पर होगी कार्रवाई

मॉडिफाइड साइलेंसर एवं विभिन्न प्रकार की अमानक नंबर प्लेट लगाने वाले गैराज के संचालकों, मैकेनिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जिससे जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण व अपराध को नियंत्रित किया जा सके। इस पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है।  

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