लाइव टीवी

Lucknow Housing Development Council: लखनऊ में आसान हुआ आशियाना लेना, आवास विकास परिषद ने लिया ये फैसला

Updated Jun 25, 2022 | 15:00 IST

Lucknow Housing Development Council: उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान परिषद के अधिकारियों ने न केवल किस्तों पर दिए जाने वाले ब्याज में राहत दी है, साथ ही परिषद की बहुमंजिली परियोजनाओं में समूह पर आवेदन किए जाने पर छूट की समय-सीमा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspTwitter
आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक
मुख्य बातें
  • आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में अधिकारियों ने लिया अहम फैसला
  • परिषद की बहुमंजिली परियोजनाओं में समूह पर आवेदन किए जाने पर छूट की समय-सीमा बढ़ाई
  • आवास एवं विकास परिषद ने दिव्यांगों को आवंटन और भुगतान दोनों में छूट देने का किया फैसला

Lucknow Housing Development Council: लखनऊवासियों को आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में आवंटन के लिए भारी राहतों की घोषणा की गई है। इस बैठक के दौरान परिषद के अधिकारियों ने न केवल किस्तों पर दिए जाने वाले ब्याज में राहत दी है, बल्कि नामांतरण शुल्क की भारी फीस को भी कम किया गया है। इसका फायदा आवास विकास परिषद के लाखों आवंटियों को मिलेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमोदित किया गया। साथ ही परिषद की बहुमंजिली परियोजनाओं में समूह पर आवेदन किए जाने पर छूट की समय-सीमा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जानकारी मिली है कि सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, संचालन एवं परियोजना लागत की वसूली के बाद परिषद को हस्तानान्तरण के लिए प्राइवेट संस्थाओं को लीज पर दिया जाएगा। 

कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज 

आवास विकास की वह कॉलोनी जो नगर निगम को हैंड ओवर नहीं हुई वहां का यूजर चार्ज लगेगा। कॉलोनियों में कूड़ा निस्तारण और साफ सफाई के लिए यह चार्ज होगा। अधिकारियों ने बताया कि यूजर चार्ज नगर निगम द्वारा तय दरों के बराबर ही होगा। ऐसे में अब लखनऊ में कूड़ा उठाने के लिए प्रति मकान 50 रुपए और दो मंजिला मकान होने पर 100 रुपए जमा करना होगा। 

दिव्यांगों को 10 से 20% तक की छूट

आपको बता दें कि आवास एवं विकास परिषद ने दिव्यांगजनों को आवंटन और भुगतान दोनों में छूट देने का फैसला लिया है। आवंटन के बाद सामान्य दिव्यांगों को संपत्ति की कुल लागत का 10 फीसदी और गंभीर दिव्यांगों को 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे आवंटी जिन्होंने आवंटन के बाद पूरा भुगतान कर दिया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। उनसे रखरखाव शुल्क लिया जाता है। साथ ही जिन संपत्तियों में टोकन मनी के बाद भुगतान नहीं हुआ तो निरस्तीकरण के बाद उसे दोबारा भुगतान करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

Lucknow News in Hindi (लखनऊ समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।