- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे
- विधानसभा के आसपास कोई धरना या प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा
- धारा 144 शहर में 7 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी
Section 144 Imposed in Lucknow: उत्तर प्रदेश (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में मंगलवार से एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई क्रिसमस, न्यू ईयर, त्यौहार व प्रवेश परीक्षाओं के चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया है, इस दौरान राजधानी में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी, वहीं विधानसभा के आसपास कोई धरना या प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा।
बताया जा रहा है कि धारा 144 शहर में 7 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी, कहा ये भी जा रहा है कि ये फैसला किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते लिया है। विधानसभा के आस पास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा
शहर में धारा 144 के दौरान तीस दिन तक किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, इन दिनों में शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही शाम पांच बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित हो सकेंगे वहीं रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी।
जेसीपी लॉ एंड आर्डर ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है, कई प्रतिबंधों के साथ लाए गए इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इमरजेंसी होने पर पूर्व परमीशन पर आवाजाही में छूट
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी।धारा 144 के दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी चिकित्सा सेवाएं नियमित रूप से जारी रहेगी, इसके अलावा किसी तरह की इमरजेंसी होने पर पूर्व परमीशन पर आवाजाही में छूट मिलेगी। प्रशासन ने इस दौरान आमजन से सहयोग की अपील की है।