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उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्टीकरण, राशन कार्ड सरेंडर करने का नहीं किया गया है कोई आदेश जारी

Updated May 22, 2022 | 17:59 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में राशनकार्ड सरेंडर करने या उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।

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राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर यूपी सरकार का स्पष्टीकरण
मुख्य बातें
  • राशनकार्ड सत्यापन  एक सामान्य प्रक्रिया है, निरस्तीकरण अथवा रिकवरी के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुआ है
  • वर्ष 2014 के पात्रता के मानकों में कोई नया बदलाव नही किया गया है
  • खाद्य आयुक्त ने इस संबंध में प्रसारित खबरों को आधारहीन तथा भ्रामक बताया।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को यह स्पष्ट किया कि प्रदेश में राशनकार्ड सरंडेर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का खण्डन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन  एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती है । उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता / अपात्रता के सम्बन्ध में  07 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन / गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गयी है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए है। 

उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड निर्गमित करता है तथा  एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए।

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