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एंटीलिया केस : मनसुख हिरेन मामले में सचिन वाझे को राहत नहीं, कोर्ट में अब 19 मार्च को सुनवाई

Updated Mar 13, 2021 | 07:43 IST

उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर विस्फोटकों से भरी SUV मिलने और फिर इसके मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाझे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। 

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तस्वीर साभार:&nbspANI
एंटीलिया केस : मनसुख हिरेन मामले में सचिन वाझे को राहत नहीं, कोर्ट में अब 19 मार्च को सुनवाई

मुंबई: उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के बाहर गत 25 फरवरी को विस्फोटकों से भरी SUV मिलने और फिर कुछ ही दिनों बाद इसके मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाझे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बीजेपी पूरे मामले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाती रही है। इस बीच कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई अब 19 मार्च को होगी।

अंबानी के अवास के बाहर विस्‍फोटकों से भरे वाहन की बरामदगी के बीच ऑटो पार्ट्स के डीलर मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को ठाणे जिले में संदिग्‍ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि अंबासी के आवास के बाहर गत 25 फरवरी को जिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थीं, वह ऑटो पार्ट्स के डीलर मनसुख हिरेन की थी। यह 18 फरवरी को चोरी हो गई थी। हालांकि इस मामले में हिरेन के शव की बरामदगी के बाद रहस्‍य और गहरा गया और वाझे पर सवाल उठने लगे।

गिरफ्तारी की आशंका 

अंबानी के अवास के बाहर विस्‍फोटकों से भरे वाहन की बरामदगी के बाद ऑटो पार्ट्स के डीलर मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को ठाणे जिले में संदिग्‍ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि अंबानी के आवास के बाहर गत 25 फरवरी को जिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थीं, वह ऑटो पार्ट्स के डीलर मनसुख हिरेन की थी। यह 18 फरवरी को चोरी हो गई थी। हालांकि इस मामले में हिरेन के शव की बरामदगी के बाद रहस्‍य और गहरा गया और वाझे पर सवाल उठने लगे।

मनसुख हिरेन की पत्‍नी ने इस मामले में एफआई भी दर्ज कराई है, जिसमें उन्‍होंने अपने पति की हत्‍या का आरोप लगाते हुए सचिन वाझे को इसके लिए जिम्‍मेदार ठहराया है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज की है। बीजेपी पूरे मामले में वाझे की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बढ़ते दबाव के बीच उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है और इसे देखते हुए ही वाझे की ओर से ठाणे डिस्ट्रिक्‍ट एंड सेसंश कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी गई थी।

कोर्ट ने वाझे की अंतरिम जमानत याचिका की अपील खारिज कर दी है और इस मामले में सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। इस मामले में आरोप-प्रत्‍यारोप के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को जांच पूरी होने तक अपराध खुफिया इकाई से वाझे का तबादला करने की घोषणा की थी। 

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