- 5 जून से मॉल्स और कांप्लेक्स को छोड़कर दुकानों को खोलने की अनुमति
- अंतरजनपदीय बसों के संचालन पर अभी भी रोक रहेगी जारी
- प्राइवेट दफ्तरों में 10 फीसद वर्कफोर्स को इजाजत
मुंबई। शनिवार को गृहमंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बाद एक एक राज्य नए नियम कानून के तहत सामने आ रहे हैं। पूरे देश में अनलॉक 1 एक जून से लेकर 30 जून तक जारी रहेगा। केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें एक बात साफ है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी होगी।
महाराष्ट्र पर कोरोना का असर सबसे अधिक
अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। पूरे देश का 40 फीसद आंकड़ा महाराष्ट्र से है और उसमें भी मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है। उद्धव ठाकरे सरकार ने कहा था कि हमें इस चुनौती के बीच अवसर की भी तलाश करना है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है जिसमें सख्ती और रियायत दोनों है।
महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस
5 जून से मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को छोड़कर ऑड ईवन आधार पर दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। ये दुकानें सुबह 9 बजे से शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी।
महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोई भी शख्स रात 9 बजे से सुबह पांच बजे तक इधर उधर नहीं घूम सकेगा। उन लोगों को छूट है जो आवाश्यक सेवाओं से जुड़े हैं।
पहले चरण में लोग सुबह पांच बजे से शाम सात बजे तक खुले में यानि बीच, प्लेग्राउंड, बागीचे में एक्सरसाइज कर सकेंगे। लोगों को सलाह दी गई है लो साइक्लिंग करें।
8 जून से सभी प्राइवेट दफ्तर 10 फीसद कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे जबकि 90 फीसद लोगों वर्क फ्राम होम करना होगा। जिले के अंदर बसें पहले की तरह चलेंगी लेकिन अंतरजनपदीय बसों पर रोक जारी रहेगी।