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Mumbai: कमाल के 'समाजसेवक'! 5.52 करोड़ रुपये उधार लेकर भूले, वापस मांगने पर व्यापारी से बोले- आप हैं कौन?

Updated Sep 21, 2022 | 12:49 IST

Mumbai Crime News: एक महिला ने एक टेक्सटाइल मिल मालिक के साथ धोखाधड़ी की है। महिला के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया हुआ था। महिला और उसके पति पर मिल मालिक ने 5.52 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
5.52 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में महिला गिरफ्तार
मुख्य बातें
  • महिला ने एक टेक्सटाइल मिल मालिक के साथ की धोखाधड़ी
  • मिल मालिक ने महिला पर 5.52 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया
  • महिला के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया हुआ था

Mumbai Crime News: अंधेरी की एक महिला को पुलिस ने एक टेक्सटाइल मिल मालिक के साथ कथित तौर पर 5.52 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी था। आरोपी महिला के पति पर भी मामला दर्ज किया गया है। कफ परेड निवासी 60 वर्षीय शिकायतकर्ता राधावल्लभ केजरीवाल ने पुलिस को बताया था कि वह व्यवसायी रवि लालपुरिया और उसकी पत्नी किरण को जानता है क्योंकि वह दोनों तारदेव स्थित एनजीओ परमार्थ सेवा समिति से जुड़े हुए हैं।

शिकायतकर्ता ने कहा कि साल 2012 में रवि ने उससे कर्ज मांगा और दावा किया कि उसे अपनी दो कंपनियों में निवेश करने की जरूरत है। शर्तों को अंतिम रूप देने के बाद केजरीवाल ने लालपुरिया के लिए 5.52 करोड़ रुपये के चेक जारी कर दिए थे। 

लोन लेने के बाद पीड़ित को पहचानने से किया मना

जब पैसे देने की बात आई तो लालपुरिया और उसकी पत्नी ने केजरीवाल का पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर पीड़ित केजरीवाल की बेटी ने कहा है कि लालपुरिया ने उधार की राशि का कुछ हिस्सा चेक के माध्यम से वापस कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनको बैंक में जमा नहीं किया जा सका। जब जून 2020 में लॉकडाउन में ढील दी गई, तो केजरीवाल ने लालपुरिया से नए चेक मांगे क्योंकि पहले वाले चेक की मियाद खत्म हो चुके थी, लेकिन आरोपी दंपति ने कहा कि वह केजरीवाल को नहीं जानते हैं और उन्हें भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं है।

कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया

केजरीवाल ने बाद में उन कंपनियों से संपर्क किया, जिन पर रवि का स्वामित्व होने का दावा किया गया था और उन्हें बताया गया कि दंपति का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद केजरीवाल ने पुलिस से संपर्क किया और सितंबर 2021 में प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़ित ने गिरगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामला दायर करवाया। पिछले हफ्ते कोर्ट ने दंपति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस ने किरण को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया।

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