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Muzaffarpur Bijli Tax: मुजफ्फरपुर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, बिजली बिल पर नहीं लगेगा अतिरिक्त टैक्स

Updated Mar 20, 2022 | 12:14 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Muzaffarpur Bijli Tax: बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों के विद्युत उपभोक्ताओं पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज पर रोक लगा कर फिलहाल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। मामला नगर विकास विभाग व वित्त विभाग के बीच विचाराधीन होने के चलते लिया फैसला।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
मुजफ्फरपुर के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में बड़ी राहत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • नगर आयुक्त के रिक्वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने किया खारिज
  • 1 अप्रैल से दिया जाना था ढाई फीसदी से अधिक टैक्स की राशि
  • नगर विकास विभाग व वित्त की आपसी सहमति के बाद वापस हुई फाइल

Muzaffarpur Bijli Tax: बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर शहरी इलाकों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बिजली बिल पर ढाई फीसदी निगम के अतिरिक्त टैक्स राशि के बोझ को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ज्ञात हो कि, नगर आयुक्त के रिक्वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने यह बताते हुए खारिज कर दिया है कि, यह मामला नगर विकास विभाग व वित्त विभाग के बीच अंडर कंसीडरेशन है। जब तक दोनों विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पर निर्णय नहीं लिया जाता, इसे लागू करना उचित होगा।

इस निर्णय के बाद नगर निगम को वार्षिक पांच करोड़ रुपये की वसूली को झटका लगना बताया जा है। सिर्फ इतना ही नहीं एक अप्रैल से बिजली बिल अतिरिक्त ढाई फीसदी से अधिक टैक्स की राशि जो दिया जाना था, इससे भी लोगों को निजात मिल गयी है।


नगर निगम द्वारा उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धनराशि वसूलने की हुई थी मांग

विगत 23 सितंबर को नगर आयुक्त ने विनियामक आयोग को पत्र लिखा था, लेकिन आयोग के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। नगर आयुक्त के अनुसार, नगर विकास विभाग के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से ढाई फीसदी अतिरिक्त कर वसूलने की अधिसूचना जारी की गई है। कई बार लेटर देने के बावजूद भी बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं से न ही टैक्स की वसूली की जा रही है और न ही धनराशि निगम को दी जा रही है। इस पर नगर आयुक्त के द्वारा आयोग से निवेदन किया गया था कि, इस संबंध में आदेश जारी किया जाए।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव किया जा चुका है रिटर्न

विद्युत विनियामक आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि, बिजली उपभोक्ताओं से टैक्स वसूली की अधिसूचना नगर विकास विभाग की है। इस मामले में नगर विकास विभाग व वित्त विभाग के द्वारा निर्णय किया जान है। उन्होंने बताया कि, यदि शहरी उपभोक्ताओं से शेष की वसूली की जानी है, तो इस पर नगर विकास विभाग व वित्त पहले आपस में सहमति बनाएं। इस मामले को नगर विकास विभाग को वापस कर दिया गया है, तथा विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता है।

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