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'महिलाओं के कपड़े धुलो, इस्त्री करो', छेड़छाड़ की ऐसी सजा! हाईकोर्ट ने जज पर लिया एक्‍शन

Bihar Patna High Court restrained judge from judicial work who ordered washing, ironing clothes
Updated Sep 25, 2021 | 16:58 IST

बिहार में निचली अदालत के एक जज ने छेड़छाड़ के आरोपी को इस शर्त के साथ जमानत दी कि वह पश्‍चाताप के तौर पर गांव की महिलाओं के कपड़े धोएगा और उनकी इस्‍त्री भी करेगा।

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Bihar Patna High Court restrained judge from judicial work who ordered washing, ironing clothesBihar Patna High Court restrained judge from judicial work who ordered washing, ironing clothes
तस्वीर साभार:&nbspBCCL
'महिलाओं के कपड़े धुलो, इस्त्री करो', छेड़छाड़ की ऐसी सजा! हाईकोर्ट ने जज पर लिया एक्‍शन

पटना : बिहार में पिछले दिनों निचली अदालत के एक जज के अजीबोगरीब आदेशों ने खूब सुर्खियां बटोरी। छेड़छाड़ के दोषी को गांव भर की महिलाओं के कपड़े धुलने और उसे प्रेस करने का आदेश देकर जज ने कई लोगों को हैरान कर दिया था। अजीबोगरीब फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे इस जज के खिलाफ अब पटना हाईकोर्ट ने एक्‍शन लिया है।

पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश में अजीबोगरीब फैसलों को लेकर चर्चा में रहे जज के न्‍यायिक कार्य पर रोक लगा दी है। मामला मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का है। जज ने छेड़खानी के एक मामले में आरोपी को जमानत देते समय यह अजीबोगरीब शर्त निर्धारित की थी कि वह महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्‍त्री करेगा।

पटना हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

पटना हाईकोर्ट ने एक प्रशासनिक आदेश में मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई भी न्यायिक कार्य करने से रोक दिया है।

जज ने अपने फैसले में कुछ दिनों पहले ही छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा। बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी कई अन्‍य मामलों में इसी तरह के अटपटे आदेश जारी किए थे, जिसे देखते हुए अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया।

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