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Prayagraj: इलाहाबाद HC का सख्त निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क पहनने पर जोर दिया जाए

Updated Aug 20, 2020 | 08:52 IST

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अब सख्त हो गया है। कोर्ट ने सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिला प्रशासन को सख्त तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर देने को कहा। 6 अगस्त व 17 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा कोर्ट ने दो एडवोकेट कमिश्नर को भी अप्वाइंट कर उन्हें इस संबंध में ज्वाइंट रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। राज्य में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

इस मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया। क्वारंटाईन सेंटर में बेहतर सुविधाओं को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस संबंध में अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की गई है। इसके पहले कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट भानु चंद्र गोस्वामी और सीनियर एसपी अभिषेक दीक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद थे।

दोनों ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सात जिलों में प्रयागराज एक ऐसा जिला है जहां पर राज्य सरकार की करीबी नजर है, जिसके चलते यहां पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अगली तय तारीख तक कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा।

इसके अलावा उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वे इस बात का भी खयाल रखेंगे कि हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है व मास्क पहन रहा है। इसके साथ ही एसएसपी ने ये भी स्पष्ट किया कि वे लगातार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सार्वजनिक जगहों पर लगातार निगरानी करेंगे जो भी इसका पालन नहीं करता नजर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा कि अगली तारीख तक निश्चित रुप से इस दिशा से सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे।
 

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