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Hathras पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन के खिलाफ इलाहाबाद HC में दायर की याचिका, लगाए ये आरोप

Updated Oct 08, 2020 | 10:38 IST

हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिला प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर की है। जानिए जिला प्रशासन के खिलाफ उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं।

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हाथरस परिवार का इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका

प्रयागराज : हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जिला प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को अवैध रुप से जबरन अपने घरों में कैद कर दिया है जिसमें उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे और उन्हें न्याय दिलाए।

कोर्ट के समक्ष याचिका के जरिए ये अनुरोध किया गया है कि वह जिला प्रशासन को ये आदेश दे कि वह पीड़ित परिवार को अवैध कैद से आजाद करे और उन्हें घर के बाहर निकल कर लोगों से मिलने की अनुमति दे। कोर्ट में दायर रिट पिटिशन की सुनवाई 8 अक्टूबर को तय की गई है।

पीड़िता के पिता ओम प्रकाश, पीड़िता की मां, उसके दो भाई और दो अन्य सदस्यों ने मिलकर याचिका दायर की है। याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि 29 सितंबर को पीड़ित परिवार के सदस्यों को जिला प्रशासन के द्वारा उनके अपने ही घरों में अवैध रुप से कैद कर दिया गया था।

तब से लेकर अब तक उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की अनुमति है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन के इसी रवैये के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में आगे ये आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जताई थी लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी। उन्हें स्वतंत्र रुप से बाहर निकलने की और ना ही किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उनकी बोलने की आजादी को दबाया जा रहा है साथ ही सूचना प्राप्त करने के उनके अधिकार को भी खत्म किया जा रहा है।
 

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