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Prayagraj: गृहकर नहीं जमा करने वालों की अब होगी कुर्की, सरकारी विभागों का खाता किया जाएगा सीज

Updated Mar 22, 2022 | 21:32 IST

Prayagraj News: गृहकर नहीं जमा करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ अब कुर्की की जाएगी। मुख्यकर निर्धारण अधिकारी की ओर से एक हजार से अधिक भवन स्वामियों को नोटिस सोमवार को भेजा गया।

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गृहकर जमा नहीं जमा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मुख्य बातें
  • गृहकर नहीं जमा करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ अब कुर्की की जाएगी
  • 25 मार्च से भवन स्वामियों के घरों पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया जाएगा
  • 31 मार्च तक योजना के तहत गृहकर जमा किया जाएगा

Prayagraj News: गृहकर नहीं जमा करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ अब कुर्की की जाएगी। सरकारी विभागों का खाता सीज किया जाएगा। मुख्यकर निर्धारण अधिकारी की ओर से एक हजार से अधिक भवन स्वामियों को नोटिस सोमवार को भेजा गया। 25 मार्च से भवन स्वामियों के घरों पर कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया जाएगा। वहीं नए वित्तीय वर्ष से सरकारी कार्यालयों का खाता सीज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

निजी भवन वालों के घरों पर होगी कुर्की 

नगर निगम की ओर से भवन स्वामियों की सहूलियत के लिए तीन जनवरी से ओटीएस योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत 77 हजार भवन स्वामियों को ब्याज मुक्त गृहकर जमा करने की छूट मिली। ढ़ाई माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद महज नौ हजार लोगों ने ही गृहकर जमा किया है। इनसे दस करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति नगर निगम को हुई है। 31 मार्च तक योजना के तहत गृहकर जमा किया जाएगा। दस दिन का समय योजना समाप्त होने को हैं और दस प्रतिशत भवन स्वामियों ने गृहकर नहीं जाम किया है। ओटीएस योजना मेें शामिल 77 हजार भवन स्वामियों से 104 करोड़ रुपये गृहकर जमा करना है। 

भवन स्वामियों को भेजे गए पत्र 

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्रा ने बताया कि, कई बार भवन स्वामियों को पत्र भेजा गया लेकिन यह लोग गृहकर जमा करने में आनाकानी कर रही हैं। कुर्की के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। 25 मार्च से कार्रवाई शुरु की जाएगी। कुर्की के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। 

इन विभागों का खाता होगा सीज 

डाक विभाग, एनसीजेडसीसी, विकास भवन, बिजली विभाग सहित एक दर्जन से अधिक विभागों का खाता सीज किया जाएगा। यह विभाग ऐसे हैं जो पिछले पांच वर्ष से गृहकर नहीं जमा किया है। शहर के भवनस्वामी 31 मार्च तक बकाया गृहकर जमा कर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं। एकमुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज की छूट पाने के लिए पूरा गृहकर बकाया जमा करना होगा। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्रा के अनुसार 31 मार्च के बाद गृहकर बकाए पर फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा।

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