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Pune Crime: पुणे में इस जगह हो रहा था बाल विवाह, प्रशासनिक अमले में मच गया हड़कंप, जानिए फिर आगे क्या हुआ

Updated Aug 22, 2022 | 19:48 IST

Pune Police: पुणे में बाल विवाह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस महकमे और प्रशासनिक अधिकारियों को जब बाल विवाह की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत स्थानीय प्रशासन की मदद से शादी रुकवा दी। दोनों नाबालिगों के माता- पिता को पुलिस थाने ले आई।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
पुणे में बाल विवाह रोकने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य बातें
  • पुणे के शिरोली बुद्रुक का है बाल विवाह का मामला
  • जुन्नार पुलिस की मदद से प्रशासन ने विवाह रुकवाया
  • लड़के व लड़की की उम्र थी केवल 16 साल

Pune Child Marriage Case: पुणे के शिरोली बुद्रुक में बाल विवाह को होने से रोकने में प्रशासन को सफलता मिली है। नाबालिग लड़के और लड़की का बाल विवाह शिरोली बुद्रुक में होने की सूचना मिलने के बाद अधिकारी, जुन्नार पुलिस और शिरोली बुद्रुक बाल विवाह निवारण अधिकारी और ग्राम सेवक विवाह स्थल पर पहुंच गए। बता दें कि इस शादी समारोह में 400 से ज्यादा मेहमान आए हुए थे। बता दें कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के साथ-साथ बाल विवाह में भाग लेना भी अपराध है।

बता दें कि मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों ने नाबालिगों की उम्र के बारे जानकारी जुटाई तो वे हैरान रह गए। इस अवसर पर लड़के और लड़की के आधार कार्ड का निरीक्षण किया गया। आधार कार्ड की जन्म तिथि के अनुसार लड़की की उम्र 16 साल 8 महीने और लड़के की उम्र 16 साल 7 महीने थी।

पुलिस दोनों के माता-पिता को ले गई थाने

मिली जानकारी के अनुसार, पुणे की जुन्नार पुलिस ने दोनों नाबालिगों के माता-पिता और परिजनों को थाने ले आई। थाने में बालक-बालिका के माता-पिता व संबंधियों की काउंसलिंग कर उन्हें कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। एक वचन पत्र लिखा गया कि वे तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक कि लड़की 18 साल की नहीं हो जाती और लड़का 21 साल का नहीं हो जाता। बता दें कि जुन्नार पुलिस उपनिरीक्षक ने इस बाल विवाह को रोकने में प्रशासन की मदद की। इस विवाह को रोकने के लिए सुरक्षा अधिकारी अक्षय सालुंखे, ग्राम सेवक और पुलिस पाटिल मौके पर पहुंचे थे।

प्रशासन की लोगों से अपील

जानकारी के लिए बता दें कि जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी पुणे की ओर से अपील की गई है कि बाल विवाह की जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के साथ-साथ संबंधित बाल विवाह में भाग लेना अपराध है। बाल विवाह के मामले में सजा का प्रावधान है। प्रशासन की ओर से अपील की गई कि, आपके क्षेत्र में बाल विवाह हो रहा है तो आप तुरंत बाल हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या पुलिस अधिकारी या महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रशासन की मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं।