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Pune News: पुणे- पिंपरी नगर पालिका की नगरवासियों को सौगात, अब समय पर टैक्स देने पर मिलेगी छूट

Updated Apr 23, 2022 | 23:40 IST

pune news: पुणे पिंपरी नगर पालिका की ओर से नगरवासियों को सौगात मिली है। अब अगर शहर में संपत्ति के मालिक वर्तमान टैक्स बिल समय से भरते हैं तो उन्हें बड़ी छूट दी जाएगी।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
अब समय पर टैक्स देने पर मिलेगी छूट
मुख्य बातें
  • पुणे पिंपरी नगर पालिका की ओर से लोगों को सौगात
  • समय से टैक्स भरने पर मिलेगी अब बड़ी छूट
  • संपत्ति मालिक ही उठा सकता है योजना का लाभ

Pune News: पुणे की पिंपरी नगर पालिका की ओर से शहर में संपत्ति के मालिक अगर वर्तमान टैक्स बिल का भुगतान समय पर करते हैं तो उन्हें बड़ी छूट दी जा रही है। नगर निगम ने समय पर बिलों का भुगतान कर उस रियायत का लाभ उठाने की अपील की है। दरअसल, स्वतंत्रता सेनानियों, उनके जीवनसाथी, महिलाओं और दिव्यांगजनों के नाम पर आय के साथ-साथ, अगर बिल का भुगतान समय से पहले किया जाता है तो ऑनलाइन भुगतान पर पहले से ही छूट दी जाती रही है।

आमतौर पर एक स्वतंत्रता सेनानी और उसकी पत्नी के एक आवासीय घर को 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। जबकि केवल महिला के नाम से एक आवासीय घर, जो स्वरोजगार है, उसे भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाती रही है। चालीस प्रतिशत तक नेत्रहीन दिव्यांगजनों, मानसिक कमजोर, और मूक बधिर व्यक्तियों को संपत्ति कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

ये है छूट का प्रावधान 

वहीं अगर संपत्ति का अग्रिम भुगतान किया जाता है तो 10 प्रतिशत से अधिक राहत दी जाती रही है। गैर आवासीय, मिश्रित, औद्योगिक, खाली भूमि आदि पर अग्रिम भुगतान पर पांच प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट प्राप्त 2,500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड के परियोजना में थ्री-स्टार रेटिंग के तहत सामान्य कर में 5 प्रतिशत की छूट है। वहीं फॉर स्टार रेटिंग पर 8 प्रतिशत की छूट और फाइव स्टार रेटिंग पर 10 प्रतिशत की छूट है। 2,500 वर्ग मीटर से कम के भूखंड पर परियोजना में एक स्टार रेटिंग के लिए 5 प्रतिशत छूट, दो स्टार रेटिंग के लिए 8 प्रतिशत छूट, तीन स्टार रेटिंग के लिए 10 प्रतिशत छूट, चार स्टार रेटिंग के लिए 12 प्रतिशत छूट और फाइव स्टार रेटिंग पर 15 प्रतिशत छूट है।

एक ही बार ले सकते हैं लाभ

बता दें कि उपरोक्त योजना में से केवल एक ही योजना का लाभ संपत्ति के मालिक द्वारा उठाया जा सकता है। रियायत का लाभ उठाने के लिए 30 जून तक दोनों सेमेस्टर का पूरा बिल बकाया सहित जमा करवाना होगा। वीरांगनाओं व वीरता पदक प्राप्त शहीद सैनिकों के साथ-साथ पूर्व सैनिकों को सामान्य आयकर, सीवेज लाभ कर, जल आपूर्ति लाभ कर, सड़क कर 100 प्रतिशत से छूट दी जा रही है।