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Pune Crime: पुणे कोर्ट का फैसला, दोस्त को दगा देकर उसकी हत्या करने वाले को उम्रकैद, बिरयानी के लिए की हत्या

Updated May 06, 2022 | 22:29 IST

Pune Crime: कहते हैं गुस्सा अकसर इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसी का एक उदाहरण देखने को मिला पुणे में। यहां एक शख्स ने दूसरे युवक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि वह बिरयानी कम लाया था। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। अब सालों बाद मृतक के ​परिवार को इंसाफ मिला है।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
दोस्त की हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • पुणे के जिला न्यायालय ने दिया फैसला
  • बिरयानी कम होने की बात पर हो गया था गुस्सा
  • साल 2017 में हुई थी हत्या

Pune Crime: पुणे के जिला न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने मामूली सी बात पर अपने दोस्त की निर्मम हत्या कर डाली थी। न्यायालय ने अपने दोस्त की हत्या करने वाले कांतिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कांतिलाल ने बिरयानी कम होने के कारण अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। आरोपी ने दोस्त पर फावड़े से ​कई बार वार किया। सालों बाद मामले में कोर्ट ने कांतिलाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी बहलकर ने की।   

आपको बता दें कि, घटना 7 जनवरी, 2017 की है। कांतिलाल अपने दोस्त के साथ खेत पर काम करने निकला था। दोनों का खेत योगेश काकड़े के खेत के करीब में था। दोनों ने वहां पहुंचकर खेतों में कुछ काम किया। थोड़ी देर बाद दोनों आराम करने के लिए साथ बैठ गए और एक-दूसरे से बातें करने लगे। दोनों दोस्त जब खाना खाने बैठे तो कांतिलाल ने दोस्त से पूछा कि खाने में क्या लाए हो, युवक ने बताया कि बिरयानी लाया हूं।

यह है पूरा मामला 

बिरयानी का नाम सुनकर कांतिलाल ने कहा कि, निकालो बैठ कर खाते हैं, जब बिरयानी निकली तो कांतिलाल ने पूछा कि इतनी कम बिरयानी  क्यों लाए हो। तुम्हें ज्यादा बिरयानी लानी चाहिए थी। युवक ने जवाब दिया कि जो भी लाया हूं उसे खा कर पेट की प्यास बुझा लो और काम पर लग जाओ। इस बात पर कांतिलाल को गुस्सा आ गया, उसने फावड़े से युवक पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर डाली। जब कांतिलाल को लगा कि उसका दोस्त मर गया है तो उसने उसके शव को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग गया। 

शिकायत पर मामला दर्ज किया  

कांस्टेबल हेमंत कदम व सहायक पुलिस निरीक्षक एनए मगर ने मामले की जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने आठ गवाहों से पूछताछ की। उनसे पूछताछ में घटना की एक-एक कड़ी जुड़ गई और कांतिलाल का अपराध साबित हो गया। सुनवाई में कांतिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।