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Judge Murder Case: धनबाद जज हत्याकांड- सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 6 अगस्‍त को

Updated Jul 28, 2022 | 20:50 IST

Judge Murder Case: धनबाद में आज से ठीक एक साल पहले ऑटो-रिक्शा द्वारा कुचल कर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हुई हत्‍या मामले में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने दोनों को हत्‍या और साक्ष्‍य मिटाने का दोषी माना है। इस मामले में सजा का फैसला 6 अगस्‍त को सुनाया जाएगा।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
धनबाद जज हत्याकांड मामले के दोनों आरोपी दोषी करार
मुख्य बातें
  • धनबाद जज हत्याकांड के दोनों आरोपी हुए दोषी करार
  • घटना के ठीक एक साल बाद सीबीआई कोर्ट ने दिया फैसला
  • इन दोषियों ने सैर पर निकले जज की ऑटो से कुचल की थी हत्‍या

Ranchi News: धनबाद में एक ऑटो-रिक्शा द्वारा कुचल कर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्‍या किए जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोष माना है। इस घटना के ठीक एक साल बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को ऑटो चालक लखन वर्मा और उसका सहयोगी राहुल वर्मा को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट दोनों की सजा पर फैसला छह अगस्त को करेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में लखन वर्मा और राहुल वर्मा को हत्या के साथ-साथ सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया है।

बता दें कि, आज से ठीक एक साल पहले 28 जुलाई, 2021 को सड़क पर सुबह की सैर करते समय जज उत्तम आनंद को इन दोनों दोषियों ने कुचल दिया था। दोनों दोषी ऑटो से जज उत्तम आनंद को टक्‍कर मार कर रौंदते हुए फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पूरे देश में जजों की सुरक्षा को लेकर हंगामा हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना की रात ही ऑटो-रिक्शा को बरामद कर लिया था। वहीं दो दिन बाद दोनों दोषी लखन (22) और राहुल वर्मा (21) को गिरफ्तार किया गया।

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रस्‍तुत किए 58 गवाह

इस मामले का सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। इस जांच का झारखंड हाईकोर्ट खुद निगरानी कर रहा था। वहीं 31 जुलाई, 2021 को राज्य सरकार की सिफारिश पर यह जांच सीबीआई को सौंप दी गई। बचाव पक्ष के वकील कुमार बिमलेंदु ने बताया कि, सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा की मात्रा तय करने के लिए छह अगस्त की तारीख तय की है। कोर्ट ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 40 एक्सपर्ट जिसमें डॉक्टर, वैज्ञानिक, फॉरेंसिक विशेषज्ञ समेत 58 गवाह प्रस्तुत किए।