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Punjab : रिसेप्शन में 100 से ज्यादा लोग जुटे तो दूल्हा हुआ गिरफ्तार, बोला-पता नहीं कहां से आ गए लोग

Updated Apr 26, 2021 | 12:30 IST

Jalandhar News : पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि, दूल्हे का कहना है कि उसे पता नहीं था कि रिसेप्शन पार्टी में इतने लोग जुट गए हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
Punjab : रिसेप्शन में 100 से ज्यादा लोग जुटे तो दूल्हा हुआ गिरफ्तार।

जालंधर : पंजाब के जालंधर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर पुलिस ने शनिवार को एक दूल्हे को गिरफ्तार किया। दरअसल, वीकेंड में लॉकडाउन के दौरान शादी का रिसेप्शन दिया जा रहा था। जालंधर के एक मंदिर में आयोजित इस रिसेप्शन पार्टी में 100 से ज्यादा लोग जुटे थे। पार्टी में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पुलिस ने पार्टी से दूल्हे और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी से दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में लिया जाता देख कई मेहमान वहां से भाग निकले। 

वीकेंड में लागू है लॉकडाउन
रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर के डेप्युटी कमिश्नर ने कहा कि वीकेंड के समय राज्य में लॉकडाउन लागू है। इसका उल्लंघ करते हुए रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। अधिकारी ने बताया कि इस रिसेप्शन के लिए प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई थी। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक इस तरह के समारोह में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 

दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज 
पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि, दूल्हे का कहना है कि उसे पता नहीं था कि रिसेप्शन पार्टी में इतने लोग जुट गए हैं। उसने कहा, 'मुझे नहीं पता कि इतने सार लोग कहां से समारोह में पहुंच गए।' राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने पिछले सप्ताह सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। राज्य में 30 अप्रैल तक बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स परिसर 30 अप्रैल तक बंद हैं। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में भी एक घंटे की वृद्धि की है। अब नाइट कर्फ्यू का समय रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक है। पहले यह रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक था।       

अधिकारियों का कहना है कि अंत्येष्टि समारोह को छोड़कर किसी समारोह में 10 से ज्यादा लोगों को एकत्र करने के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है।