- एक शख्स ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के बाद जो कदम उठाया उससे हर कोई हैरान
- आरोपी पति ने पत्नी पर गैर मर्दों से संबंध रखने का आरोप लगाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर डाल दिया गोंद
- आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी बोला- शादी को बचाने के लिए उठाया कदम
नई दिल्ली: एक पुरुष को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। और इसकी वजह से उसे ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे जानकर हर कोई हैरान है। पति को शक था कि उसकी पत्नी के चार पुरुषों के साथ अफेयर है जिससे वह परेशान रहने लगा। इसके बाद उसने पत्नी को सबक सिखाने की सोची और पत्नी के प्राईवेट पार्ट्स को गोंद से चिपका दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है
सोशल मीडिया पर मैसेज करती थी पत्नी!
मामला केन्या का है जहां 36 साल के डेनिस मुमो ने अधिकारियों को बताया कि उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर गैर मर्दों को मैसेज भेजती है जिनमें कई न्यूड तस्वीरें भी शामिल हैं। डेली मेल के मुताबिक, जब भी मुमो ने दावा किया है कि जब भी वह बिजनेस के काम से अपने होमटाउन जाता था तो उसकी पत्नी किसी अन्य शख्स के साथ मुलाकात करती थी। मुमो पर आरोप है कि पिछली बार जब वह रवांडा की यात्रा पर गया तो उसने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में गोंद चिपका दिया। इसके बाद पत्नी को बेहद पीड़ा हुआ और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना की खबर मिलते ही पड़ोसी भी चौंक गए और इसके बाद पुलिस ने मुमो को गिरफ्तार कर लिया। मुमो ने अपने जुर्म को कबूल करते हुए पुलिस अधिकारियों से कहा कि उसने अपनी शादी को बचाने के लिए यह कदम उठाया। मुमो ने पुलिस के सामने दावा किया कि उसके पास इस बात के सूबत है कि उसकी पत्नी का कम से कम चार अन्य पुरुषों के साथ अफेयर है। मुमो ने दावा किया है कि उसके पास सबूत के तौर पर कई मैसेज और फोटो है।
आरोपी ने पत्नी की जान जोखिम में डाली
मुमो ने पुलिस के सामने दावा करते हुए कहा, 'मैंने यहां तक देखा कि मेरी पत्नी ने एक शख्स को अपनी न्यूड फोटो भेजी थी जिसमें लिखा था- अगले हफ्ते आग लग जाएगी।' मुमो को फिलहाल घरेलू हिंसा के आरोपों के चलते अरेस्ट किया गया है। उस पर आरोप कि उसने अपनी पत्नी के प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचाया जिससे उसकी जिंदगी जोखिम में डाल दी।
इस बीच मुमो के वकील ने कहा कि अदालत ने पत्नी को उसके कथित व्यभिचार के लिए 100 गालियां दीं और दंपति के बीच 'गलतफहमी' को रोकने का आदेश है। इस मामले को लेकर जल्द ही कोर्ट में फिर सुनवाई होने वाली है।