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सर्विस चार्ज की मनमानी अब भी जारी, इन शहरों में सबसे ज्यादा शिकायत, इन अधिकारों का करें इस्तेमाल

Updated Jul 11, 2022 | 15:35 IST

Service Charge New Rule: सीसीपीए ने चार जुलाई को नए दिशानिर्देश जारी कर होटलों और रेस्टोरेंट को अपने मनमानी तरीके से फूड बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने की रोक लगा दी थी।

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सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम में ये अधिकार
मुख्य बातें
  • फोन नंबर 1915 पर कॉल करके अथवा एनसीएच (NCAH) मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  • नए निर्देश में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल में  बिना कस्टमर की अनुमति सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे।
  • अप्रैल 2021 से 20 जून 2022 तक उपभोक्ताओं ने रेस्टोरेंट, होटल आदि के खिलाफ कुल 537 शिकायतें दर्ज कराई हैं।

Service Charge New Rule: भले ही सरकार ने सर्विस चेज को लेकर नए नियम (4 जुलाई) जारी कर दिए हैं, उसके तहत रेस्टोरेंस, होटल आदि को सख्त निर्देश है कि वह बिना कस्टमर से पूछे सर्विस चार्ज बिल में शामिल नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद देश के कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट की मनमानी चालू है। और सरकार को उनके खिलाफ केवल 4 दिनों में 85 शिकायतें मिल चुकी है। इसमें से 51 शिकायतें दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, पुणे और गाजियाबाद से उपभोक्ताओ ने दर्ज कराई हैं। वहीं अप्रैल 2021 से 20 जून 2022 तक उपभोक्ताओं ने रेस्टोरेंट, होटल आदि के खिलाफ कुल 537 शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब इसी मनमानी को देखते हुए उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिसमें सर्विस चार्ज के नए नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

शहर शिकायतों  की संख्या
नई दिल्ली 18
बंगलुरू 15
मुंबई 11
पुणे 4
गाजियाबाद 3

स्रोत: उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (5-8 जुलाई के बीच शिकायतें)

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क्या है नया नियम

  • इसके पहले सीसीपीए ने चार जुलाई को नए दिशानिर्देश जारी कर होटलों और रेस्टोरेंट को अपने मनमानी तरीके से फूड बिल में सेवा शुल्क जोड़ने की रोक लगा दी थी। उसने नए निर्देश में कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट खाने के बिल (Food Bill)में  बिना कस्टमर की अनुमति सर्विस चार्ज  नहीं जोड़ सकेंगे।
  • इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे।
  • इसी तरह सर्विस चार्ज को लगाते हुए टोटल बिल पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकेगा।
  • सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक हैं, और कस्टमर की मंजूरी के बाद ही होटल या रेस्टोरेंट बिल में एड कर सकेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट के खिलाफ ऐसे करें शिकायत

इसके बावजूद अगर होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूल करते हैं, तो कस्टमर के पास कई  अधिकार हैं,जिसके जरिए होटल, रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत की जा सकती हैं। 

  • यदि कोई होटल या रेस्तरां किसी कस्टमर को बिना बताए फूड बिल में सर्विस चार्ज लगाता है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सर्विस चार्ज की राशि को  बिल से हटाने को कह सकता है। अगर होटल या रेस्तरा सर्विस चार्ज को नहीं  हटाते हैं तो कस्टमर, 1915 पर कॉल करके अथवा एनसीएच (NCAH) मोबाइल ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
  • इसके अलावा कस्टमर अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। जल्दी निपटारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.edaakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 
  • इसी तरह सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर से भी शिकायत की जा सकती है। सीसीपीए को com-ccpa@nic.in पर ई-मेल द्वारा भी शिकायत भेजी जा सकती है।