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रेल यात्री कृपया ध्यान दें: एक छोटी सी गलती और पहुंच जाओगे जेल की सलाखों के पीछे

Updated May 13, 2022 | 14:24 IST

Railway Alarm Chain: इमरजेंसी की स्थिति में चलती ट्रेन को रोकने के लिए हर बोगी में यात्रियों के लिए एक चेन की सुविधा होती है। आप इसे खींचकर ट्रेन रोक सकते हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
ट्रेन में सफर करते समय अगर कर दी ये छोटी सी गलती,तो होगी जेल!
मुख्य बातें
  • मध्य रेलवे ने यात्रियों से गैर-जरूरी कारणों से अलार्म चेन न खींचने की अपील की।
  • अलार्म चेन खींचने से अन्य यात्रियों को असुविधा होती है।
  • बिना किसी वजह के अलार्म चेन खींचने से 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।

Railway Alarm Chain: भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों को बहुत सुविधाएं प्रदान करता है। यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए रेलवे आए दिन कोई ना कोई ऐलान करता रहता है। रेल यात्रियों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको जेल भी पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी अलार्म चेन (Railway Alarm Chain) की।

ऐसा करने पर आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस
रेलवे की अलार्म चेन की सुविधा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल करने पर यात्रियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। चेन पुलिंग से यात्रियों पर जुर्माना ही नहीं लगता है, बल्कि उन्हें जेल भी हो सकती है। बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो बिना किसी इमरजेंसी के भी चेन पुलिंग कर देते हैं। ऐसा करना जुर्म होता है। इसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आसान भाषा में समझें, तो बिना किसी इमरजेंसी के चेन खींचकर ट्रेन रोकने से आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

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रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई भी बिना किसी सही कारण के अलार्म चेन को खींचता है, तो उसपर जुर्माना लग सकता है या जेल हो सकती है या फिर दोनों सजा मिल सकती है।

अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए रेलवे ने उठाया कदम
हाल ही में अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया था। रेलवे ने 9 मई से 23 मई तक मुंबई और पड़ोसी शहरों के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत (Platform Ticket Price) 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी है।

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मुंबई संभाग में बिना किसी वजह से चेन खींचने के 279 मामले
दरअसल मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने बताया था कि, 'पिछले महीने मुंबई संभाग में अलार्म चेन खींचने के 332 मामले आए थे, जिनमें से सिर्फ 52 बार ही किसी सही वजह से चेन खींची गई और 279 बार इसे बिना किसी वाजह के खींचा गया।' बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने के लिए रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत 188 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 94,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।