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बड़े काम का है ePAN,कर सकते हैं तुरंत जेनरेट, ये है तरीका

Updated Jul 28, 2022 | 23:45 IST

What is ePAN and How to Download: ePAN एक डिजिटल साइन किया हुआ पैन कार्ड है। जो कि फिजिकल पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए वैलिड प्रूफ होता है।

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ई-पैन कार्ड के फायदे
मुख्य बातें
  • ई-पैन कार्ड को तीन बार फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।
  • पैन कार्ड खो जाने के बाद ई-पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • ई-पैन को तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है।

What is ePAN: आज के दौर में बैंक से लेकर किसी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और आईडी प्रूफ तक में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। यही नहीं इसके बिना  तो आप आईटीआर भी नहीं भर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड खो जाता है या फिर आपने बनवाया ही नहीं है। ऐसे में ePAN एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए आप आपनी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार जिन लोगों के पास पैन कार्ड नही है लेकिन आधार और केवाईसी डिटेल्स अपडेट है, वह ई-पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ई-पैन कार्ड को तीन बार फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है।

क्या होता है ePAN

ePAN एक डिजिटल साइन किया हुआ पैन कार्ड है। जो कि फिजिकल पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए वैलिड प्रूफ होता है। ई-पैन इश्यू कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ई-मेल आईडी का डिटेल देना जरूरी होता है। कोई भी आयकर दाता या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, उसे पैन कार्ड जरूरी इश्यू कराना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति दूसरों की ओर से आयकर रिटर्न भरने के लिए पात्र हैं, उनके पास भी पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी पैन कार्ड की जरूरत होती है।

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तुरंत बन जाता है ePAN

इसके लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा। वहां परInstant e-PAN का बटन दिखाई देगा।  इस पर क्लिक करें और फिर New e-PAN  पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना PAN नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही आधार नंबर भी दर्ज करना होगा। फिर टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी फीड करने के एंटर कर दें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आपको ई-पैन कार्ड की पीडीएफ कॉपी आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर आयकर विभाग द्वारा भेज दी जाएगी

 एक से ज्यादा है पैन कार्ड तो तुरंत करें ये काम

अगर किसी व्यक्ति के नाम से एक से ज्यादा पैन कार्ड इश्यू हो गया है, तो उसे एक पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। इसके लिए पैन कार्ड धारक को पैन कैंसिल करने का आवेदन करना होगा। इसके साथ ही जिन पैन कार्ड को निरस्त किया जाना है, उसकी  डिटेल फॉर्म में आयटम नंबर 11 में भरनी चाहिए। और उसकी कॉपी भी लगानी होगी।