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मुशर्रफ यदि मृत भी मिलते हैं तो उनके शव को घसीटकर लाएं और 3 दिनों तक फांसी पर लटकाएं : कोर्ट 

Updated Dec 19, 2019 | 20:27 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Pervez Musharraf : कोर्ट ने कहा कि फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले मुशर्रफ की यदि मौत भी हो जाती है तो उनके शव को खींचकर संसद तक लाया जाय और उसे तीन दिनों तक लटकाया जाए।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
देशद्रोह मामले में मुशर्रफ को हुई है फांसी की सजा।
मुख्य बातें
  • देशद्रोह मामले में परवेज मुशर्रफ को हुई है फांसी की सजा
  • पाकिस्तान की विशेष अदालत ने सुनाया है मुशर्रफ के खिलाफ फैसला
  • पूर्व सैन्य तानाशाह ने 1999 में किया था पीएम नवाज शरीफ का तख्तापलट

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की विशेष अदालत ने फांसी की सजा पाए पूर्व राष्ट्रपति एवं सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में गुरुवार को अजीबो-गरीब आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले मुशर्रफ की यदि मौत भी हो जाती है तो उनके शव को घसीटकर संसद के पास डी-चौक तक लाया जाय और उसे तीन दिनों तक लटकाया जाए। बता दें कि 2007 में देश पर आपातकाल थोपे जाने के लिए कोर्ट ने मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। 

विशेष अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब इमरान सरकार ने कहा है कि उसे कोर्ट के फैसले में 'दोष' मिला है। वहीं, सेना का कहना है कि वह अपने पूर्व जनरल को मिली सजा के खिलाफ अपील करेगी। कोर्ट ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे मुशर्रफ को गिरफ्तार करें। पूर्व सैन्य तानाशाह अपने इलाज के लिए दुबई में हैं। कोर्ट ने कहा कि पकड़ में आने से पहले मुशर्रफ यदि मृत भी पाए जाते हैं तो 'उनकी लाश इस्लामाबाद के डी-चौक पर घसीटकर लाई जाए और उसे तीन दिनों तक लटकाया जाए।' यह चौक पाकिस्तानी संसद से बेहद करीब है।

वहीं, संविधान के विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का यह फैसला प्रतीकात्मक होते हुए भी अंसवैधानिक है। सूचना मंत्री फिरदौस आशिक अवान ने बुधवार को कहा कि सरकार की कानूनी टीम को कोर्ट के इस फैसले में 'खामियां' मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में प्रधानमंत्री इमरान खान को जानकारी दी गई है।

कोर्ट का फैसला आने के बाद दुबई में अपना इलाज करा रहे मुशर्रफ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। मुशर्रफ के वकीलों का कहना है कि वे विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। माना जाता है कि देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ की अपील का इमरान सरकार विरोध नहीं करेगी।

अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा है कि मुशर्रफ को इस मामले में निष्पक्ष ट्रायल नहीं मिला। बता दें कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान में साल 1999 में तख्तापलट किया और उसके बाद वह राष्ट्रपति बन गए। साल 2013 में जब नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला शुरू किया।