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चीनी ऐप्स बैन करने पर चीन ने जताया विरोध, बोला-राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला ना दे भारत

Updated Nov 25, 2020 | 18:48 IST

भारत ने चीनी मूल के 43 ऐप बैन कर दिए थे इसे लेकर चीन ने बुधवार को भारत के चीनी ऐप बैन करने के फैसले को लेकर आपत्ति जताई है।

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प्रतीकात्मक फोटो

भारत द्वारा 43 चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाए जाने से चीन की बौखलाहट सामने आई है, चीन ने कहा कि वह भारत सरकार के प्रतिबंध के फैसले का 'पूरी तरह से विरोध' करता है।चीन ने भारत सरकार से पारस्परिक हित में व्यापार संबंधों को बहाल करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में चीनी दूतावास द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरों के बजाय विकास के अवसर हैं। दोनों पक्षों को आपसी लाभ और बातचीत और संवाद के आधार पर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को वापस पटरी पर लाना चाहिए।'

अलीएक्सप्रेस, डिंगटॉक सहित चीन के 43 मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के फैसले से संबंधित एक मीडिया सवाल का दूतावास का जवाब दे रहा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शासन 'चीन के मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय पक्ष द्वारा बार-बार बहाने के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने का कड़ाई से विरोध करता है।'

जून से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी

दूतावास ने दावा किया कि चीनी सरकार ने हमेशा चीनी कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने, कानूनों और विनियमों के अनुपालन में काम करने और सार्वजनिक व्यवस्था और अच्छी नैतिकता के अनुरूप काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि भारत 'चीन सहित विभिन्न देशों के सभी बाजारों के लिए निष्पक्ष, और गैर-भेदभावपूर्ण व्यापारिक वातावरण प्रदान करेगा और डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन करने वाले भेदभावपूर्ण प्रथाओं में सुधार करेगा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच जून से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध है। भारत ने चीनी आक्रमण के प्रतिशोध में कई कूटनीतिक उपाय किए हैं, जिसमें कदम उठाए हैं जिसमें डेटा सुरक्षा मुद्दों पर चीनी एलिकेशंस पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।

केंद्र सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया

सरकार ने कहा कि वह इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत 43 मोबाइल ऐप को भारत में यूजर्स को एक्सेस किए जाने से रोक रही है। मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल थे।इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को रोकते हुए एक आदेश जारी किया है। इन ऐप के बारे में इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई उन गतिविधियों में संलग्न करने के लिए की गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं।