अब पुरानी गाड़ियों में भी मिलेगी बीएच सीरीज नंबर प्लेट, जानें कितनी फायदेमंद है

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी है कि नए के साथ अब पुराने वाहनों के लिए भी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं.

अब तक मंत्रालय सिर्फ नए वाहनों के साथ ही बीएच नंबर जारी कर रहा था

मुख्य बातें
  • पुरानी गाड़ियों को भी मिलेगा बीएच नंबर
  • दूसरे राज्यों में वाहन चलाना होगा आसान
  • नियम और शर्तें पूरी करना होगा अनिवार्य
BH Series Number Plate: भारत में बीएच सीरीज की नंबर प्लेट अब लोगों को मिलने लगी है जिसकी जानकारी सरकार ने कुछ समय पहले ही संसद में बयान जारी करके दी है. ये नंबर प्लेट उन लोगों के लिए बहुत काम की है जिनका देशभर के अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होता रहता है. इस रजिस्ट्रेशन नंबर की शुरुआत किसी राज्य के लिए चिन्हित नहीं होगी, बल्कि इसकी शुरुआत में बीएच लिखा होगा. मसलन दिल्ली का नंबर डीएल और मध्य प्रदेश का नंबर एमपी से शुरू होता है, लेकिन यहां सारे नंबर्स बीएच से शुरू होंगे.
पुराने वाहनों के लिए भी बीएच नंबर
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ताजा नोटिफिकेशन जारी करते हुए पुराने वाहनों के लिए भी बीएच सीरीज नंबर प्लेट दिए जाने की बात बताई है. पुराने वाहनों के लिए बीएच नंबर प्लेट लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने वाली गाड़ियों के लिए ही भारत सीरीज नंबर जारी किया जाएगा. अब तक मंत्रालय सिर्फ नए वाहनों के साथ ही बीएच नंबर जारी कर रहा था. बीएच सीरीज नंबर प्लेट लगने के बाद दूसरे राज्य में वाहन बेचते समय रजिस्ट्रेशन नंबर बदलवाने की जरूरत खत्म हो जाती है.
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