Toyota ने इस शख्स को बेची थी डिफेक्टेड इनोवा, 12 साल केस लड़ने के बाद मिली बड़ी राहत

Toyota Innova के एक ग्राहक को कंपनी 32 लाख रुपये से ज्यादा रकम चुकाने वाली है। 11 मार्च 2011 में खरीदी गई इनोवा का एक्सीडेंट होने पर अगले एयरबैग्स नहीं खुले थे, इसे लेकर ग्राहक 12 साल तक केस लड़ा। अब उन्हें बड़ा मुआवजा मिला है।

टोयोटा किर्लोसकर मोटर्स और नंदी टोयोटा वर्ल्ड डीलरशिप को हर्जाना देने का आदेश दिया है

मुख्य बातें
  • टोयोटा इनोवा ग्राहक को बड़ा मुआवजा
  • 2011 में खरीदी कार निकली डिफेक्टिव
  • एनसीडीआरसी ने ठोका 32 लाख फाइन

नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमिशन ने बड़ा फैसला सुनाते हुए टोयोटा ग्राहका को डिफेक्टेड इनोवा कार बेचने के लिए हर्जाना देने को कहा है। सुनील रेड्डी को बेची गई टोयोटा इनोवा दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें इसके दोनों फ्रंट एयरबैग्स नहीं खुले। इसके खिलाफ मामला एनसीडीआरसी के सामने पहुंचा, इस कमिशन ने टोयोटा किर्लोसकर मोटर्स और नंदी टोयोटा वर्ल्ड डीलरशिप को हर्जाना देने का आदेश दिया है। एनसीडीआरसी ने कहा कि या तो ग्राहकों को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 लाख रुपये दिए जाएं, या फिर उन्हें नई टोयोटा इनोवा कार दी जाए।

12 साल से लड़ रहे केस

सुनील रेड्डी 12 साल से ये केस लड़ रहे थे, इन्होंने 11 मार्च 2011 को नई टोयोटा इनोवा का वीएक्स डीजल 7-सीटर मॉडल खरीदा था। 16 अगस्त 2011 को एक ऑटो रिक्शा से टकरा जाने के बाद उनकी गाड़ी के एयरबैग्स नहीं खुले, उन्होंने अपनी कार नंदी टोयोटा वर्ल्ड डीलरशिप पर दी जहां से इसे खरीदा गया था। इस कार में रिपेयरिंग और अनुमानित खर्च की जानकारी दिए बिना कंपनी ने इसका रिपेयर शुरू कर दिया। न्याय पाने के लिए रेड्डी ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा और कोई जवाब ना मिलने के बाद वो जिला उपभोक्ता फोरम पहुंचे।

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