GST On Popcorn: पॉपकॉर्न पर GST के 3 अलग-अलग रेट, छिड़ गई बहस, नमकीन-कैरेमल वाले पर कितना टैक्स

GST On Popcorn In India: बिना पैक और लेबल वाले नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगता है। पहले से पैक और लेबल वाले रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी है, जबकि कैरेमल पॉपकॉर्न को 18% स्लैब में रखा गया है।

भारत में पॉपकॉर्न पर जीएसटी

मुख्य बातें
  • पॉपकॉर्न पर 3 अलग-अलग जीएसटी रेट
  • सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस
  • 5%, 12% और 18% की टैक्स रेट

GST On Popcorn In India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैरेमेल पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया। इस मामले में सोशल मीडिया पर पॉपकॉर्न को लेकर बहस छिड़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि अब पॉपकॉर्न पर तीन अलग-अलग स्लैब (5%, 12% और 18%) के तहत टैक्स लगाया जाएगा। ये एक ऐसा कदम माना जा रहा है जिसने GST रेट को तय करते समय लागू किए जाने वाले फॉर्मूले पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। बता दें कि 55वीं जीएसटी काउसिंल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने पॉपकॉर्न की दरों में बदलाव का ऐलान किया, जिससे बहस शुरू हुई।

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किस पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पहले से पैक किए गए, लेबल वाले रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर 12% जीएसटी लगता है, जबकि चीनी कन्फेक्शनरी के तहत आने वाले कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगता है। सीतारमण ने इन अंतरों को सही ठहराया है।

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