GST Council Meeting: मोटे अनाज वाले खानों पर जीएसटी रेट में कटौती, 18% से घटाकर की गई 5%
52nd GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को हुई अपनी 52वीं बैठक में मोटे अनाज बने भोजन पर जीएसटी रेट (GST Rate) को मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया।

मोटे अनाज वाले खानों पर जीएसटी रेट में कटौती
- शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई
- कई मुद्दों पर हुई चर्चा
- मिलेट फूड पर घटी टैक्स रेट
52nd GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने शनिवार को हुई अपनी 52वीं बैठक में मोटे अनाज बने भोजन पर जीएसटी रेट (GST Rate) को मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने पहले मिलेट पाउडर पर टैक्स रेट घटाने की सिफारिश की थी। समिति ने मिलेट यानी मोटे अनाज से तैयार उपज पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।
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पौष्टिक फूड आइटम तक हो पब्लिक एक्सेस
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मोटे अनाज से बने खानों पर जीएसटी रेट 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। मोटा अनाज, जो अपने पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है, ने भारत में हेल्थ के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है।
मोटे अनाज के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर कम करने के पीछे सरकार का उद्देश्य इन पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक आम लोगों की पहुंच को बढ़ाना है। मोटे अनाज पर टैक्स रेट घटाए जाने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी।
घोषित किया गया मिलेट ईयर
72 देशों द्वारा समर्थित भारत के प्रस्ताव पर रेस्पोंस देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM 2023) घोषित किया। सरकार भी मिलेट को किसानों, पर्यावरण और उपभोक्ताओं के लिए अच्छी फसल बनाने के लिए 'मिशन मोड' पर काम कर रही है।
जीएसटी काउंसिल की बैठक
जीएसटी काउंसिल हर कुछ महीनों में अपनी बैठक करती है। इस बैठक में जीएसटी रेट, नीति परिवर्तन और प्रशासनिक मुद्दों सहित जीएसटी से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है।
इस शराब से हटा जीएसटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली काउंसिल ने लोगों के कंजम्पशन के लिए डिस्टिल्ड अल्कोहल को इनडायेरक्ट टैकेस से छूट देने का भी निर्णय लिया। वहीं काउंसिल ने फैसला लिया कि औद्योगिक उपयोग के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर जीएसटी लगता रहेगा।
गुड़ सीरप पर जीएसटी में कटौती
इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने गुड़ सीरप (Molasses) पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। वहीं सरकारी अधिकारियों को आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और झुग्गियो के सुधार और एडवांस्ड सर्विसेज को भी छूट दी है। वे जॉब वर्क सेवाएं जिनमें जौ को माल्ट में प्रॉसेस किया जाता है, उन पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है। जीएसटीएटी (GSTAT) के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है, जबकि सदस्य पहले के 65 के बजाय 67 वर्ष की आयु तक सर्विस दे सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों दोनों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष है।
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