GST Council Meeting: प्लेटफॉर्म टिकट सहित रेलवे की सर्विसेज पर नहीं लगेगा जीएसटी, देश में लागू होगा बायोमेट्रिक सिस्टम, पढ़ें अहम फैसले

GST Council Meeting: आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।

53rd GST Council Meeting पर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

GST Council Meeting: 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इसलिए इससे व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को लाभ होगा। प्लेटफॉर्म टिकट सहित रेलवे की सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। देश में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा।

प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे की सर्विसेज पर नहीं लगेगा जीएसटी

सीतारमण ने कहा कि काउंसिल ने सभी सौर कुकरों पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की है, चाहे वे सिंगल या डबल ऊर्जा स्रोत वाले हों। भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोकरूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा, अंतर-रेलवे आपूर्ति को भी छूट दी जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है। काउंसिल ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है, ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए दी जाती हैं।

पेट्रोल-डीजल भी आएगा जीएसटी के दायरे में!

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाने के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसे जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा है। जैसा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लाया गया था, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना है। हालांकि यह राज्यों पर निर्भर है कि वे एक साथ आकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाएं। केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट है हम चाहते हैं कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को शामिल किया जाए। इसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं है। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्री समूह का गठन हुआ है। जो अगस्त में रिपोर्ट सौंपेगा। जीएसटी को जब एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, उसमें एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुल्कों को शामिल किया गया था। हालांकि यह फैसला किया गया था कि पांच वस्तुओं - कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर जीएसटी कानून के तहत बाद में टैक्स लगाया जाएगा।

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