GST Council: जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं में हेलिकॉप्टर सेवा पर टैक्स घटाकर किया 5%, छोटी डिजिटल पेमेंट फिलहाल रहेंगी टैक्स फ्री
54th GST Council Meeting Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई है। अग्रवाल ने कहा, ''केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
54वीं जीएसटी परिषद बैठक की मुख्य बातें
- जीएसटी परिषद की हुई बैठक
- लिए गए कई बड़े फैसले
- छोटी डिजिटल पेमेंट रहेंगी टैक्स फ्री
54th GST Council Meeting Highlights: जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं के ऑपरेशन पर टैक्स को घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक हुई है। अग्रवाल ने कहा, ''केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। पहले इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। अब स्पष्टता होगी।''
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2000 रु तक के डिजिटल लेनदेन पर टैक्स लगेगा या नहीं
अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी परिषद ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर अनुशंसा समिति (Tax Recommendation Committee) के पास भेज दिया है।
इस समय पेमेंट एग्रीगेटरों को 2,000 रुपये से कम की राशि के लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट है।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेस कोर्स मौजूदा स्थिति रहेगी बरकरार
जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और रेस कोर्स पर जीएसटी दरों की समीक्षा की। काउंसिल ने फिलहाल इस पर यथास्थिति को बनाए रखने का फैसला किया है।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स होगा कम
जीएसटी काउसिंल की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने पर सहमति बनी है, लेकिन ये कैसे तय होगा इस पर अगली बैठक में फैसला होगा। अधिकांश राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के पक्ष में हैं, क्योंकि मासिक जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी होने से टैक्सपेयर्स के अनुकूल उपाय करने की गुंजाइश बनी हुई है। यदि जीएसटी दरें कम की जाती हैं तो यह करोड़ों पॉलिसीधारकों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि प्रीमियम राशि घट जाएगी।
जीएसटी आने से पहले बीमा प्रीमियम पर सर्विस टैक्स लगता था। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने पर सर्विस टैक्स को जीएसटी सिस्टम में शामिल कर लिया गया था।
वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के जरिये 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 1,484.36 करोड़ रुपये वसूले गए।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है।
तेल और गैस एक्स्प्लोरेशन से संबंधित टैक्सेशन
सीएनबीसी-टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार फार्म-इन और फार्म-आउट कॉन्ट्रैक्ट के तहत तेल और गैस एक्स्प्लोरेशन से संबंधित टैक्सेशन पर स्पष्टीकरण के प्रस्ताव को टाल दिया गया है। अगली बैठक में इस मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा, जिसमें फिटमेंट समिति द्वारा अधिक विस्तृत जांच की जाएगी।
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