LTC Claim New Rules: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बदल गए LTC नियम, क्लेम करने के लिए यहां जानिए नए नियम
LTC Claim New Rules: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रेवलिंग कॉन्सेशन (LTC) नियमों में बदलाव किए गए हैं। क्लेम करने के लिए यहां जानिए नए नियम क्या हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC क्लेम नियमों में बदलाव किए गए
- छह महीने तक अगर कोई अग्रिम नहीं निकाला गया है। अगर अग्रिम निकाला गया है तो तीन महीने तक, बशर्ते कि पूरी अग्रिम राशि तीन महीने के भीतर वापस कर दी गई हो। इस शर्त के अधीन कि पूरी राशि एकमुश्त रिकवर की जाएगी और अग्रिम की पूरी राशि पर ब्याज लिया जाएगा। निकाली गई तारीख से राशि की रिकवरी की तारीख तक।
- उपर्युक्त शर्तें ऐसे मामलों में लागू होंगी जहां केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी CCS(LTC) नियम, 1988 के नियम 14 और 15 और मंत्रालयों या विभागों या संबद्ध के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर क्लेम प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि ऑफिस या अधीनस्थ ऑफिस इस बात से संतुष्ट हैं कि वह अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण ऐसा करने में सक्षम नहीं थे।
- मंत्रालय ने कहा कि इस नए ऑफिस मेमोरेंडम के साथ पिछले डीओपीटी के ओएम संख्या 31011/05/2007-स्था.(A) दिनांक 27 सितंबर 2007 को हटा दिया गया है।
- मंत्रालय ने कहा कि ये निर्देश व्यय विभाग की सहमति से जारी किए गए हैं और इस ऑफिस मेमोरेंडम के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों या विभागों या संलग्न कार्यालयों या अधीनस्थ कार्यालयों से बिलेटेड एलटीसी क्लेम पर कार्रवाई करते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया जाता है।
- LTC के लिए फ्लाइट टिकट बुक करते समय सभी तीन ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट - बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (BLCL), अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (ATT) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) सबसे सस्ता किराया और वांछित समय स्लॉट में केवल सबसे सस्ते किराए से 10% अधिक किराया वाली उड़ान डिटेल प्रदर्शित करेंगे।
- DoPT के 20 अक्टूबर 2023 का ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक इन तीन ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंटों की वेबसाइट पर LTC के उद्देश्य से हवाई टिकट की बुकिंग स्वयं इस बात का प्रमाण होगी कि व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी द्वारा बुक किया गया टिकट दिशानिर्देशों के तहत सबसे सस्ता किराया था।
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