7th Pay Commission:पेंशनभोगियों के DR बढ़ोतरी पर नया अपडेट,जानें कैसे होगा कैलकुलेट

7th Pay Commission Update: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों के मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी। विभाग को इस मामले में इसलिए स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, क्योंकि महंगाई राहत के कैलकुलेशन को लेकर पेंशनर्स में कंफ्यूजन था। नया DR एक जुलाई से लागू है।

पेंशन भोगियों के महंगाई राहत पर स्पष्टीकरण

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission)के तहत पेंशनभोगियों के लिए घोषित महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। नए स्पष्टीकरण में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने कहा है कि केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों के मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी। विभाग को इस मामले में इसलिए स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा, क्योंकि महंगाई राहत के कैलकुलेशन को लेकर पेंशनर्स (Pensioners) में कंफ्यूजन था। पेंशनभोगियों को इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए था कि महंगाई राहत का लाभ कम्यूटेशन से पहले की मूल पेंशन पर लागू होगा या फिर कम्यूटेशन के बाद के मूल पेंशन पर लागू होगा।

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क्या है नियम

इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि महंगाई राहत पेंशन भोगियों को कम्यूटेशन से पहले के मूल वेतन पर लागू होगा। यानी कम्यूटेशन के बाद तय मूल वेतन पर महंगाई राहत नहीं लागू होगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम-52 के अनुसार महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को डीआर राहत दी जाती है। इसके अलावा नियम-41 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वालों को भी लाभ दिया जाता है। महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दोनों लाभ छमाही आधार पर दिए जाते हैं और और एक साथ बढ़ाए जाते हैं। इसमें डीए को सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि डीआर पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है।

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38 फीसदी लागू हुआ नया DR

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