Adani नोएडा में नहीं कर पाएंगे ये काम, घर-घर पहुंचने का था प्लान
Adani Total Gas: पीएनजीआरबी ने 14 जुलाई को एक आदेश में कहा कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जरूरी नियमों को पूरा नहीं करती है और इसलिए उसका आवेदन खारिज किया जा रहा है।
Adani को नहीं मिला गैस लाइसेंस
- अडानी टोटल गैस का आवेदन खारिज
- नहीं मिली नोएडा में गैस बिक्री की मंजूरी
- इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पास हैं अधिकार
Adani Total Gas: तेल रेगुलेटर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड या पीएनजीआरबी (PNGRB) ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके नोएडा में ऑटोमोबाइल के लिए सीएनजी और पाइप के जरिए घरेलू रसोई गैस की रिटेल सेल के लाइसेंस के लिए अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) के आवेदन को खारिज कर दिया है। पीएनजीआरबी ने कहा है कि कंपनी मानदंडों को पूरा नहीं करती।
पीएनजीआरबी ने 14 जुलाई को एक आदेश में कहा कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जरूरी नियमों को पूरा नहीं करती है और इसलिए उसका आवेदन खारिज किया जा रहा है।
अडानी ग्रुप का प्लान
अडानी की नजर करीब दो दशकों से राष्ट्रीय राजधानी से सटे शहरों के लिए सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (सीजीडी) लाइसेंस पर है। बता दें कि कोई कंपनी किसी शहर में सीएनजी या पाइप्ड प्राकृतिक गैस की रिटेल सेल तब ही कर सकती है, जब उसे रेगुलेटर की तरफ से अथॉराइज्ड किया गया हो या रेगुलेटर के अस्तित्व में आने से पहले उसके पास केंद्र सरकार की मंजूरी हो।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पास अधिकार
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL), जो कि सरकारी कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए अथॉराइज्ड किया गया है। पीएनजीआरबी की शुरुआत 2006 में हुई। इसने अपनी शुरुआत से पहले केंद्र सरकार द्वारा जिन कंपनियों सिटी गैस अथॉराइजेशन दिया गया, उसे स्वीकार कर लिया।
दिल्ली में सीएनजी की रिटेल सेल
आईजीएल, जो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार 1990 के दशक के अंत से दिल्ली में सीएनजी की रिटेल सेल कर रही थी, को सिटी गैस लाइसेंस दिया गया था। कंपनी को केंद्र सरकार से 8 अप्रैल, 2004 के प्राधिकरण पत्र के लिहाज से उत्तर प्रदेश के नोएडा के लिए भी अथॉराइज्ड किया गया।
आईजीएल डेढ़ दशक से अधिक समय से नोएडा में ऑटोमोबाइल के लिए सीएनजी और घरेलू रसोई और इंडस्ट्री के लिए पाइप के जरिए नेचुरल गैस की रिटेल सेल कर रही है।
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