Adani नोएडा में नहीं कर पाएंगे ये काम, घर-घर पहुंचने का था प्लान

Adani Total Gas: पीएनजीआरबी ने 14 जुलाई को एक आदेश में कहा कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जरूरी नियमों को पूरा नहीं करती है और इसलिए उसका आवेदन खारिज किया जा रहा है।

Adani को नहीं मिला गैस लाइसेंस

मुख्य बातें
  • अडानी टोटल गैस का आवेदन खारिज
  • नहीं मिली नोएडा में गैस बिक्री की मंजूरी
  • इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पास हैं अधिकार

Adani Total Gas: तेल रेगुलेटर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड या पीएनजीआरबी (PNGRB) ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके नोएडा में ऑटोमोबाइल के लिए सीएनजी और पाइप के जरिए घरेलू रसोई गैस की रिटेल सेल के लाइसेंस के लिए अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) के आवेदन को खारिज कर दिया है। पीएनजीआरबी ने कहा है कि कंपनी मानदंडों को पूरा नहीं करती।

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पीएनजीआरबी ने 14 जुलाई को एक आदेश में कहा कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जरूरी नियमों को पूरा नहीं करती है और इसलिए उसका आवेदन खारिज किया जा रहा है।

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