ITR फाइल करते समय ये गलतियां पड़ेंगी भारी, नोटिस तक भेजेगा आयकर विभाग
यदि डेडलाइन तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो टैक्सपेयर्स पर कई तरह से कार्रवाई हो सकती है। इनमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना, भुगतान न किए गए टैक्स पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत टैक्स और एक्सेस टैक्स प्राप्त करने में देरी शामिल है।
आईटीआर फाइल करते समय इन गलतियों से बचें
- आईटीआर फाइल करते समय गलतियों से बचना जरूरी
- आयकर विभाग भेज सकता है नोटिस
- फॉर्म 26एएस को चेक न करना है बड़ी गलती
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डेडलाइन चूक जाना
यदि डेडलाइन तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो टैक्सपेयर्स पर कई तरह से कार्रवाई हो सकती है। इनमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना, भुगतान न किए गए टैक्स पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत टैक्स और एक्सेस टैक्स प्राप्त करने में देरी शामिल है।
गलत जानकारी देना
आईटीआर फाइल करना जरूरी है, लेकिन फॉर्म में सही पर्सनल जानकारी देना और भी अहम है। जिन डिटेल्स पर खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनमें पैन डिटेल, ई-मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आईएफसी कोड आदि शामिल हैं।
गलत आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल
कई टैक्सपेयर्स गलत आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसके नतीजे में टैक्स डिपार्टमेंट उनकी फाइलिंग को कैंसल कर देता है। इसलिए, आपको अपना आईटीआर फाइल करते समय सावधानी से सही आईटीआर फॉर्म चुनें।
इन गलतियों से भी बचना जरूरी
- फॉर्म 26एएस को चेक नहीं करना
- गलत एसेसमेंट ईयर का चुनना
- सभी बचत खातों का जिक्र नहीं करना
- सभी सोर्स से इनकम का उल्लेख न करना
- कैपिटल गैन को छिपाना
कैसे बचें गलतियों से
आईटीआर फाइल करना थोड़ी जटिल प्रोसेस है और इसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं। यदि कोई गलति मिलती है तो आईटी विभाग टैक्यपेयर्स को उनकी जानकारी देता है। इसलिए, किसी भी गलती की संभावना को कम करने के लिए आईटीआर को वेरिफाई करना जरूरी है।
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