ITR फाइल करते समय ये गलतियां पड़ेंगी भारी, नोटिस तक भेजेगा आयकर विभाग

यदि डेडलाइन तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो टैक्सपेयर्स पर कई तरह से कार्रवाई हो सकती है। इनमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना, भुगतान न किए गए टैक्स पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत टैक्स और एक्सेस टैक्स प्राप्त करने में देरी शामिल है।

आईटीआर फाइल करते समय इन गलतियों से बचें

मुख्य बातें
  • आईटीआर फाइल करते समय गलतियों से बचना जरूरी
  • आयकर विभाग भेज सकता है नोटिस
  • फॉर्म 26एएस को चेक न करना है बड़ी गलती

ITR FIling Mistake : जिन लोगों की कमाई सैलेरी से होती है और उनके पास प्रॉपर्टी के रूप में एक घर ही है, तो ऐसे लोगों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष या एसेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपना आईटीआर फाइल करते समय एक्स्ट्रा ध्यान रखें। आईटीआर फाइल करते समय उन गलतियों से बचना जरूरी है, जिनके चलते आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। हालाँकि, आईटीआर फाइलिंग में होने वाली गलतियों रिवाइस्ड रिटर्न फाइल करके ठीक किया जा सकता है लेकिन इसमें फालतू समय और मेहनत लगती है। इसलिए पहली बार में ही बिना गलती के आईटीआर भरें।

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डेडलाइन चूक जाना

यदि डेडलाइन तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो टैक्सपेयर्स पर कई तरह से कार्रवाई हो सकती है। इनमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना, भुगतान न किए गए टैक्स पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत टैक्स और एक्सेस टैक्स प्राप्त करने में देरी शामिल है।

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