RBI ने Axis बैंक,मणप्पुरम फाइनेंस पर ठोका जुर्माना, जानें कौन सी गलती पड़ गई भारी
Axis Bank And Mannapuram Finance Penalised By RBI: आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई की सख्त कार्रवाई
Axis Bank And Mannapuram Finance Penalised By RBI:भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने एक्सिस बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर जुर्माना ठोक दिया है। उसने ऐसा एक्सिस और मणप्पुरम फाइनेंस द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने की वजह से किया है। इसके अलावा आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इसके पहले बजाज फाइनेंस के भी डिजिटल लोन प्रोडक्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी। लगातार हो रही कार्रवाई से साफ हैं कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां नियमों के पालन में ढिलाई बरत रही है।
कितना लगा जुर्माना
आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016, कर्ज - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध, बैंकों के वित्तीय सेवाओं के ‘आउटसोर्स’ करने को लेकर ‘जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता तथा चालू खाता खोलने एवं संचालन के लिये आचार संहिता पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया है।
ये बनी वजह
केंद्रीय बैंक ने दो नवंबर, 2023 को एक आदेश में एक्सिस बैंक लिमिटेड पर जुर्माने की वजह बताते हुए कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक का अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाना नहीं है।
इसी तरह उसने त्रिशूर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस पर कहा है कि यह जुर्माना ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणाली के हिसाब से महत्वपूर्ण जमा नहीं लेने वाली और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिये लगाया गया है।शीर्ष बैंक ने अपने ग्राहक को जानें दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिये आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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