Bank: 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे बैंक, जानें कौन से काम कर पाएंगे उन 2 दिन

Bank News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी एजेंसी बैंकों को 30 मार्च (शनिवार) और 31 मार्च (रविवार) 2024 को सामान्य कामकाजी घंटों के लिए खुले रखने का निर्देश दिया है। छुट्टी के दिन बैंकों में कौन-कौन से काम हो सकते हैं।

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30 और 31 मार्च को भी बैंक खुले रहेंगे (तस्वीर- Canva)

Bank News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि सभी एजेंसी बैंकों को 30 मार्च (शनिवार) और 31 मार्च (रविवार) 2024 को सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान सरकारी लेनदेन से जुड़े काउंटर ट्रांजेक्शन के लिए अपनी ब्रांचों को खुली रखनी चाहिए। आरबीआई की 20 मार्च 2024 की अधिसूचना के मुताबिक भारत सरकार ने सरकारी प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित बैंकों की सभी शाखाओं को 31 मार्च 2024 (रविवार) को लेनदेन के लिए खुला रखने का अनुरोध किया है ताकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब-किताब रखा जा सके। RBI के मुताबिक टैक्सपेयर्स को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है कि सरकारी व्यवसाय से निपटने वाले RBI ऑफिस और सरकारी बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने वाले एजेंसी बैंकों की सभी डेजिग्नेटेड ब्रांच 30 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 को अपने काउंटर सामान्य कार्य घंटों के अनुसार खुले रखेंगे, दोनों दिन निर्धारित समय तक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किया जा सकता है। नीचे जानिए आम लोगों कौन से बैंकिंग काम कर सकते हैं।

30, 31 मार्च को किए जा सकते हैं NEFT, NEFT, चेक क्लीयरिंग

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिये लेनदेन 31 मार्च 2024 की मध्यरात्रि तक काम करता रहेगा। यानी लेनदेने कर सकते हैं। एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि सरकारी खातों से संबंधित सभी चेक ऐसे क्लियरिंग पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ध्यान दें कि सरकारी चेक के लिए इन स्पेशल क्लियरिंग सेशन के लिए उपकरणों की प्रस्तुति और रिटर्न क्लियरिंग का समय उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

कौन-कौन से होंगे सरकारी काम

  • केंद्र या राज्य सरकार की ओर से राजस्व प्राप्तियां और भुगतान।
  • केंद्र या राज्य सरकारों के संबंध में पेंशन भुगतान।
  • स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (एसडीएस) 1975
  • सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) स्कीम, 1968
  • सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS), 2004
  • किसान विकास पत्र, 2014 और सुकन्या समृद्धि खाता
  • राहत बॉन्ड या बचत बॉन्ड आदि लेनदेन।

एजेंसी बैंक क्या है?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक आरबीआई अपने स्वयं के कार्यालयों और सरकारी व प्राइवेट दोनों कॉमर्शियल बैंकों के जरिये सरकारों के सामान्य बैंकिंग बिजनेस के लिए अपने एजेंटों नियुक्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के सेक्शन 45 भारत में सभी स्थानों पर या किसी भी स्थान पर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को एजेंटों के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करती है, उन उद्देश्यों के लिए जिन्हें यह स्पेसिफाई कर सकता है। सार्वजनिक हित, बैंकिंग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विकास और ऐसे अन्य कारक जो उसकी राय में इस संबंध में प्रासंगिक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग नागपुर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातों का रखरखाव करता है। इसने पूरे देश में राजस्व संग्रह के साथ-साथ सरकार की ओर से भुगतान के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई है। आरबीआई के सरकारी बैंकिंग प्रभागों और आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाओं वाला एक नेटवर्क सरकारी लेनदेन करता है। वर्तमान में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर के बैंक आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। केवल एजेंसी बैंकों की डेजिग्नेटेड शाखाएं ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय संचालित कर सकती हैं।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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