Belated ITR: अब तक फाइल नहीं कर पाए आईटीआर, 31 दिसंबर है आखिरी मौका, जानिए कैसे करें

Belated And Revised ITR Last Date: अगर आप 31 जुलाई, 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से चूक गए तो चिंता की कोई बात नहीं 31 दिसंबर, 2023 तक बिलेटेड या संशोधित आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

Belated And Revised ITR: बिलेटेड और संशोधित आईटीआर फाइल कैसे करें

Belated And Revised ITR Last Date: वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। अगर आप इस समय सीमा पर फाइल करने से चूक गए हैं तो भी आप इसे दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसे बिलेटेड ITR कहा जाएगा। आपको 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल करना होगा। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इसे फाइल करने में 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लगता है। बिलेटेड ITR वे लोग फाइल करते है जो मूल फाइलिंग की समय सीमा से चूक गए थे। जो आमतौर पर आखिरी समय सीमा 31 जुलाई है। बिलेटेड रिटर्न के अलावा 31 दिसंबर 2023 वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी है। मूल आईटीआर में गलतियों को सुधारने के लिए संशोधित ITR फाइल की जाती है। संशोधित आईटीआर इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत फाइल की जाती है।

बिलेटेड और संशोधित ITR फाइल करने के लिए क्या करें?

बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने के स्टेप मूल आईटीआर दाखिल करने के समान ही हैं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए व्यक्तियों को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने खातों में लॉग इन करना होगा। विलंबित आईटीआर दाखिल करते समय ITR फॉर्म में सही सेक्शन यानी 139(4) का चयन करना याद रखें। बिलेडेट आईटीआर के लिए कोई अलग आईटीआर फॉर्म नहीं है। आमतौर पर हर अप्रैल में इनकम टैक्स विभाग वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म नोटिफाई करता है। ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में किए गए बदलावों को शामिल करने के लिए किया गया है।

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