GST Dues Rule: पुराने GST बकाया पर नहीं देना होगा ब्याज और जुर्माना, इन करदाताओं को मिलेगा फायदा
Big news for GST taxpayers: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानूनों में महत्वपूर्ण बदलावों को अधिसूचित किया है, जिससे व्यवसायों को पिछले कर मांगों पर कुछ ब्याज और दंड माफ करने का मौका मिलेगा। 1 नवंबर से प्रभावी यह राहत नई धारा 128ए के तहत आती है, जो जीएसटी अधिकारियों को ये छूट देने का अधिकार देती है, जिससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होता है।
पुराने जीएसटी बकाया पर नियम।
इन विवादों को हल करने में मिलेगी मदद
छूट के लिए कौन पात्र है?
आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह मई 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजा...और देखें
IPO in October-November: Hyundai, Swiggy से NTPC Green Energy तक, अक्टूबर-नवंबर में आधा दर्जन से अधिक कंपनियों की IPO से 60000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी
Diffusion Engineers IPO: मचा रहा है धमाल, जानिए GMP, लिस्टिंग और अलॉटमेंट डेट, कितना हो सकता है मुनाफा
Real Estate News: दिल्ली-NCR समेत इन 7 शहरों में 29% बढ़ी घरों की कीमतें, जानिए क्या है फ्लैट के रेट
GST Data: जुलाई-अगस्त 2017 के जीएसटी रिटर्न के आंकड़े बहाल, आंकड़े पोर्टल पर मौजूद
नोकिया का बड़ा कदम! 20 करोड़ ग्राहकों के लिए 4G और 5G को बढ़ावा देने के लिए Vodafone Idea के साथ 3 साल का करार
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited