BSE ने SME कंपनियों को मेन बोर्ड में ट्रांसफर करने के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश, कम से कम 15 करोड़ हो नेटवर्थ

BSE-SME Platform: बीएसई ने एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में ट्रांसफर होने को इच्छुक छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बीएसई-एसएमई प्लेटफार्म

मुख्य बातें
  • एसएमई के लिए नए दिशानिर्देश जारी
  • मेनबोर्ड में जाने के लिए नए दिशानिर्देश
  • प्रॉफिट के भी नियम शामिल
BSE-SME Platform: बीएसई (BSE) ने अपने एसएमई प्लेटफॉर्म (SME Platform) से मेन बोर्ड में ट्रांसफर होने को इच्छुक छोटे एवं मध्यम उद्यमों (Small & Medium Enterprises) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्त वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।
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दिशानिर्देशों के तहत, आवेदक कंपनी को कम से कम तीन वर्षों के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होना आवश्यक है। इसके अलावा मेन बोर्ड में ट्रांसफर होने से पहले उनके पास 250 पब्लिक शेयरधारक होने चाहिए।
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