Budget 2024 Income Tax Highlights: इनकम टैक्स स्लैब और रेट में कोई बदलाव नहीं, जानें अब आपको कितना देना होगा टैक्स

Union budget 2024 income tax highlights : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट टैक्स और इनडारेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया।

Budget 2024 Income Tax in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया। लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष (Direct Tax) और अप्रत्यक्ष (Indirect Tax) टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। मध्यम आय वाले वेतनभोगी वर्ग के लिए भी टैक्स स्लैब बदलाव नहीं किए गए। साथ ही आयात शुल्क पर भी किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई। एफएम सीतारमण ने कहा कि परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं कराधान से संबंधित कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं करती हूं और आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं। हालांकि स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ टैक्स लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर टैक्स छूट 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। निरंतरता प्रदान करने के लिए मैं तारीख को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।

Budget 2024 Income Tax Slabs FY 2024-25 : नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब क्या है?

कितने रुपए पर लगता है टैक्सकितना देना होता है टैक्स (% में)
3 लाख रुपए तक की आयकोई टैक्स नहीं
3 से 6 लाख रुपए तक की आय5% टैक्स
6 से 9 लाख रुपए तक की आय10% टैक्स
9 से 12 लाख रुपए तक की आय15% टैक्स
12 से 15 लाख रुपए तक की आय20% टैक्स
15 लाख रुपए से ऊपर की आय30% टैक्स

Budget 2024 Income Tax 2023-24 : पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब क्या है?
कितने रुपए पर लगता है टैक्सकितना देना होता है टैक्स (%में)
2.5 लाख रुपए तक की आयकोई टैक्स नहीं
2.5 से 5 लाख रुपए तक की आय5% टैक्स
5 से 10 लाख रुपए तक की आय20% टैक्स
10 लाख से ऊपर की आय30% टैक्स

Expert on Union Budget 2024 Income Tax : नई टैक्स व्यवस्था 2024 पर जानिए एक्सपर्ट की राय...

BankBazaar.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की। उन्होंने पिछले साल नई कर व्यवस्था में किए गए बदलावों का जिक्र किया, जब छूट 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई थी। 2023 के बजट में स्लैब की संख्या भी घटाकर 5 कर दी गई और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब में संशोधन महत्वपूर्ण थे। पिछले साल की घोषणा में अधिकांश कामकाजी आबादी को कवर करने की कोशिश की गई थी। फिर भी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था का पालन करना जारी रखते हैं, मुख्य रूप से होम लोन, टैक्स बचत के लिए निवेश, फैमिली हेल्थ इश्योरेंस, रिटायरमेंट बचत और बहुत कुछ जैसे कारकों के चलते टैक्स-बचत रणनीतियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें नई व्यवस्था में जाने से रोकती है। टैक्स स्लैब 11 वर्षों से अपरिवर्तित रहे हैं और अंतरिम बजट में उनके लिए कोई बदलाव की उम्मीद नहीं की गई। हालांकि 12 लाख या उससे अधिक कमाने वाले की कैटेगरी के व्यक्तियों को भरोसा मिल सकता है कि बजट उनके लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता था।

अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखेगा जिसके बाद जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस बजट प्रस्तुति के साथ सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी, जिन्होंने वित्तमंत्री के रूप में 1959 और 1964 के बीच पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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